Bhopal Traffic News : नियम तोड़ने पर फाइन के साथ दो फीसदी अतिरिक्त जीएसटी

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Bhopal Traffic News : सेवा के लिए पुलिस विभाग को पांच बैंकों ने सौंपी पीओएस मशीनें

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भोपाल कंट्रोल रूम मे पीओएस मशीन सौंपते हुए बैंक अधिकारी। फोटो पुलिस विभाग की तरफ से जारी।

भोपाल। राजधानी भोपाल की यातायात पुलिस (Bhopal Traffic News) को पांच बैंकों ने पीओएस मशीनें सौंपी है। इन मशीनों के जरिए अब वाहन चालक नियम तोड़ने पर ऑन लाइन भुगतान कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए दो फीसदी से अधिक जीएसटी अतिरिक्त चुकाना होगा। मतलब साफ है कि यातायात नियमों की अवहेलना करने पर अब जुर्माना ज्यादा देना होगा। इस संबंध में पीटीआरआई ने एक करार किया है। मशीन को सौंपते हुए भोपाल पुलिस कंट्रोल रुम में एक कार्यक्रम भी इस सिलसिले में आयोजित किया गया।

नियम तोड़ने पर डाटा भी होगा तैयार

भोपाल पुलिस की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एडीजी जी जनार्दन, भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरन्द देउस्कर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सचिन अतुलकर समेत कई अन्य अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद थे। अब वाहन चालक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रूपये, नेट बैकिंग इसके जरिए मौके पर ही चालानी राशि भुगतान कर सकेंगे । यह मशीन देने वाली बैंकों ने आरबीआई के निर्धारित नियमानुसार कार्ड से भुगतान करने पर 2.10 फीसदी जीएसटी यातायात नियमों के उल्लंघन की राशि के अतिरिक्त चुकाना होगा। पुलिस कमिश्नर ने बताया इन मशीनों को सारथी और वाहन पोर्टल से भी जोड़ा जा रहा है। ताकि वाहन या उसके चालक का डाटाबेस भी मिल सकेगा। इस ई-चालान की कार्यवाही में उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोबारा उल्लंघन पर कार्यवाही की जा सकेगी।

इन दो शहरों से हुई शुरुआत

इन मशीनों से परिवहन विभाग को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उल्लंघनकर्ताओं के लायसेंस निरस्तीकरण जैसी अन्य कार्यवाही करने में आसानी होगी। इन मशीनों को वर्चुअल कोर्ट से जोड़ा गया है। जिससे उल्लंघनकर्ता यदि समन शुल्क जमा नहीं करता है तो कोर्ट सीधे कार्रवाई कर सकेगा। एडीजी जनार्दन ने कहा कि इनसे सबूत जुटाने में भी सहयोग मिलेगा। दरअसल, मशीन में फोटो और वीडियो लेने की भी सुविधा है। प्रदेश में इस तरह की 1800 मशीनें पुलिस विभाग को दी जा रही है। भोपाल और सागर जिले में प्रथम चरण में इसका प्रारम्भ किया जा रहा है।

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