Bhopal Court News: सहकारी समिति में घोटाले के आरोपी दोषी करार

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Bhopal Court News: पांच दशक पहले बनी सोसायटी के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

 

Bhopal Court News
भोपाल जिला अदालत — फाइल फोटो

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Court News) की जिला अदालत ने गबन के एक मामले में फैसला सुनाया है। मामला जनगणना कर्मचारी साख सहकारी समिति का है। यह समिति 1974 में बनी थी। जिसमें दोषियों ने लगभग 85 लाख रुपए का गबन किया था। फैसला अपर सत्र न्‍यायाधीश राकेश शर्मा (Justice Rakesh Sharma) ने सुनाया है।

आठ साल में किया था घोटाला

इस मामले में दोषी करार दिए गए अशोक कुमार जैन (Ashok Kumar Jain) और कमला गोयल को अदालत ने पांच—पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा पंद्रह हजार रुपए का भी जुर्माना देना होगा। सरकार की तरफ से अदालत में दलीलें अमित राय ने पेश की थी। उन्होंने बताया कि अरेरा हिल्‍स भोपाल में केंद्र सरकार के जनगणना विभाग कार्य निदेशालय स्थित है। दोषी वहां कर्मचारी थे जो सहकारी संस्‍था (Bhopal Census Employee Scam) का निर्माण किया था। इसी संस्‍था में अध्‍यक्ष दोषी करार दिए गए अशोक कुमार जैन थे। उनका कार्यकाल 1997 से 2005 तक रहा। कमला गोयल (Kamla Goel) संस्‍था की कोषाध्‍यक्ष थीं। समिति में 168 सदस्‍य थे। सदस्‍यों ने जो राशि जमा की थी उसको दोषियों ने गबन किया था। एफआईआर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की थी।

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