Bhopal Court News: पत्नी की फेसबुक पर फोटो लोड करने वाले पति की जमानत निरस्त

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Bhopal Court News: दहेज के लिए कर रहा था परेशान, अदालत ने जेल भेजा

Bhopal Court News
फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Court News) जिला अदालत में न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी ज्‍योति डोंगरे शर्मा (Justice Jyoti Dongre Sharma) ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। वे दहेज के लिये प्रताड़ित एक महिला के दर्ज मामले में दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी ने पत्नी की अश्‍लील फोटो फेसबुक पर पोस्‍ट कर दी थी।

सरकारी कर्मचारी बताकर बेरोजगार पति मिला

इस मामले में हबीबगंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। जिसमें आरोपी पति अमित झारिया (Amit Jhariya) है। उसकी जमानत अर्जी निरस्‍त कर उसको जेल भेज दिया गया है। जमानत अर्जी पर बहस के लिए सरकार की तरफ से रागिनी श्रीवास्‍तव (Ragini Shrivastava) ने दलीलें पेशी की थी। पीड़िता पर्यावास भवन में संविदा पर नौकरी करती है। उसकी शादी जनवरी, 2015 में जबलपुर निवासी अमित झारिया से हुई थी। शादी के वक्त उसको सरकारी कर्मचारी बताकर शादी कराई गई थी। यह बात उजागर हुई तो वह पत्नी से मारपीट करके उसको दूसरी शादी की धमकी देने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी पति ने 1 फरवरी की रात लगभग 11 बजे पत्नी की अश्लील तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट कर दी।

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