Bhopal Court News: मोबाइल चोरी मामले में एक साल की सजा

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Bhopal Court News: कंस्ट्रक्शन कराते वक्त मजदूरी करने आया था आरोपी, दो सौ रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी हर्षा परमार की अदालत ने मोबाइल चोरी के एक मामले में आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। घटना भोपाल (Bhopal Court News) शहर के अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में पांच साल पहले हुई थी। पुलिस ने सादा चोरी का मामला दर्ज करके दोषी करार दिए गए व्यक्ति से मोबाइल बरामद किया था। अदालत ने अभियोजन के सबूतों से सहमति जताते हुए दोषी को सजा के साथ—साथ दो सौ रुपए का अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।

यह है घटना जिस पर आया फैसला

भोपाल जिला अदालत संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि इस संबंध में 23 अप्रैल को फैसला सुनाया गया। आरोपी को धारा 380  में दोषी करार दिया गया है। आरोपी दानिश खान (Danish Khan) है जिसको एक वर्ष का सश्रम कारावास और 200 रूपए अर्थदण्‍ड से दण्डित करने निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कविता यादव ने दलीलें पेश की थी। दानिश खान के खिलाफ 03 मार्च, 2020 को अयोध्‍या नगर (Ayodhya Nagar) थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। जिस घर से मोबाइल (Mobile) चोरी हुआ था वहां कंस्‍ट्रक्‍शन का काम चल रहा था। उसी समय पीड़ित की मां मोबाईल फोन सोफे से चोरी गया था। पुलिस ने आरोपी दानिश खान से मोबाईल बरामद किया था। इस संबंध में प्रकरण 207/2020 दर्ज किया गया था।

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