विधायक पत्नी, बेटे समेत सलाखों के पीछे भेजे गए समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान

Share

एडीजे कोर्ट ने 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा

कोर्ट से निकलते आजम खान

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और सांसद आजम खान (Azam Khan) को जेल भेज दिया गया है। आजम खान के साथ उनकी विधायक पत्नी तंजीन फातिमा (Tanjin Fatima) और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बुधवार को रामपुर की एडीजे कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रामपुर जेल भेजा गया है, जानकारी के मुताबिक तीनों को बरेली जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। आजम खां और उनके परिवार पर बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में गाज गिरी है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र है। आकाश सक्सेना ने 2019 में मामला दर्ज कराते हुए जानकारी दी थी कि अब्दुल्ला का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आजम खां और उनकी पत्नी तंजीन ने शपथ पत्र देकर गलत जानकारी दी थी। अप्रैल 2019 में चार्जशीट दाखिल की गई थी, तब से मामला विचाराधीन है। बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी आजम परिवार कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था।

यह भी पढ़ेंः कांग्रेस अध्यक्ष ने मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा, पूछे पांच सवाल

अदालत ने परिवार को कई बार समन, जमानती, गैरजमानती नोटिस जारी किए लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। जिसके चलते अदालत में गैर हाजिर रहने पर विशेष न्यायधीश एडीजे 6 की कोर्ट ने सांसद आजम खान, विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 18 दिसंबर को धारा-82 के तहत कुर्की नोटिस देने का आदेश दिया था। पुलिस ने उनके रामपुर स्थित आवास पर दबिश दी, नहीं मिलने पर उनके घर के बाहर धारा-82 के तहत पुलिस ने तीन कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए थे। इसके अलावा रिक्शे पर माइक रखकर आजम खान की संपत्ति कुर्की की घोषणा भी रामपुर में कराई गई थी। ढोलक पर मुनादी भी कराई गई थी। सोमवार को अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आज्म परिवार ने कोर्ट में सरेंडर किया था।

यह भी पढ़ें:   जयाप्रदा पर 'खाकी अंडरवियर' बयान मामले में आजम खान पर एफआईआर दर्ज
Don`t copy text!