Bhopal Court News: 22 लाख 80 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने आदेश

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Bhopal Court News: बोलेरो कार से 20 महीने पहले हुई थी छह साल की बच्ची की मौत

Bhopal Court News
भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने 22 लाख 80 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश (Bhopal Court News) पारित किया है। मामला छह साल की मासूम बच्ची की मौत से जुड़ा था। उसे बोलेरो कार के चालक ने टक्कर मारी थी।

बोलेरो कार ने मारी थी टक्कर

जानकारी के अनुसार यह सड़क दुर्घटना 5 मई, 2024 को बीकोर कला गांव में हुई थी। हादसे के वक्त संतोषी अहिरवार (Santoshi Ahirwar) उम्र छह साल मंदिर के सामने सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान बोलेरो (Bolero) कार ने टक्कर मार दी थी। मासूम को मालथौन स्थित अस्पताल ले जाया गया था। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। कोर्ट ने वाहन चालक, वाहन स्वामी के अलावा बीमा कंपनी दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (The New India Assurance Company) को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने आदेश दिया हैं। पीड़ित परिवार की तरफ से कोर्ट (Court) में अधिवक्ता नीतेश महाजन की तरफ से तर्क पर बहस हुई थी।

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