Bhopal News: भोपाल में हिंदू लव जिहाद का पहला मामला

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Bhopal News: बादल बन​कर मुस्लिम लड़की से कर रहा था यौन शोषण, शादी करने की बात सामने आई तो वह गिरीश बन गया, हिंदू धर्म अपनाने का दबाव डाला, धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

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सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। मध्यप्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम 2021 बना है। यह प्यार की आड़ में धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने की रोकथाम के लिए मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार ने बनाया है। अब तक इस विधेयक में अधिकांश मुस्लिम युवक ही आरोपी बने हैं। लेकिन, कानून बनने के तीन साल बाद हिंदू लव जिहाद का पहला प्रकरण भोपाल (Bhopal News) शहर के छोला मंदिर थाने में दर्ज हुआ है। इस मामले में आरोपी हिंदू युवक है। वह मुस्लिम युवती को शादी करने के लिए हिंदू धर्म अपनाने का दबाव डाल रहा था।

नाम बदलकर युवती से बनाए शारीरिक संबंध

छोला मंदिर (Chhola Mandir) थाने में पदस्थ एसआई महेश सरयाम (SI Mahesh Saryam) के पास आरोपी की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी है। सूत्रों ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले का आरोपी गिरीश सोनी उर्फ बादल सोनी (Girish Soni@Badal Soni) है। आरोपी ने छह महीने पहले जब युवती से पहचान हुई तो अपना नाम बादल बताया था। एक साल पहले पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान युवती का परिचय बादल से हुआ था। युवती को लगा कि वह मुस्लिम समाज का है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी हो गया। एक—दूसरे से दोनों बातचीत करने लगे। आरोपी गिरीश सोनी उर्फ बादल ने उसे 15 अक्टूबर, 2024 को भानपुर (Bhanpur) स्थित मल्टी पर बुलाया। यहां उसके साथ शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। आरोपी का कहना था कि वह उसके साथ शादी करेगा। इसी बीच जब उसने दबाव डाला तो आरोपी बोला कि वह मुस्लिम नहीं हैं। वह हिंदू समाज से आता है। इसलिए वह शादी तभी कर सकेेगा जब वह उसका धर्म अपना लेगी। पीड़िता ने उसे काफी समझाया। पीड़िता अभी ईटखेड़ी (Ithkhedi) थाना क्षेत्र में रहती है। परिवार ने भी काफी समझाईश दी। जब वह नहीं माना तो वह पुलिस के पास पहुंच गई। छोला मंदिर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ज्यादती के अलावा धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम के तहत प्रकरण 312/25 दर्ज कर लिया। यह प्रकरण दर्ज होने की पुष्टि एसआई महेश सरयाम ने भी की है।

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