Bhopal Court News: अदालत ने पीड़ित बच्ची को डॉक्टर बनने के लिए तीन लाख रुपए की राशि भी देने सुनाए आदेश, गंभीर और चिन्हित अपराधों की सूची में शामिल था प्रकरण
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो
भोपाल। रिश्तों को कलंकित करती यह कहानी भोपाल (Bhopal News) शहर के गांधी नगर थाना क्षेत्र की है। मामला दस साल की मासूम बच्ची से जुड़ा है। उसके साथ रिश्ते में लगने वाला फूफा गंदी हरकत करता था। प्रकरण को गंभीर और चिन्हित अपराधों की सूची में डाला गया था। अदालत ने फैसले में पीड़िता को डॉक्टर बनने के लिए तीन लाख रुपए देने के भी आदेश दिए है। यह फैसला 15वें अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने पारित किया।
अश्लील वीडियो दिखाकर करता था गंदी हरकत
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार घटना के संबंध में 08 जून, 2019 में गांधी नगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। जिसमें आरोपी मोहम्मद फरहान उर्फ चूजू था। उसको ज्यादती और पॉक्सो एक्ट मामले में 20 साल की सजा और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा नाबालिग से मारपीट के मामले में एक साल की सजा और एक हजार रुपए अर्थदंड का निर्णय न्यायालय ने पारित किया है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर की तरफ से तर्क न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे। नाबालिग की उम्र 10 साल है जो नानी के साथ रहती थी। उसके पड़ोस में आरोपी फरहान रहता था जिसे वह फूफा बोलती थी। उसके माता—पिता का निधन हो चुका था। जिस कारण वह फूफा को ही अपना पिता समान आदर देती थी। लेकिन, वह उसे अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ गंदी हरकत करता था। यह बात उसने नानी को बताई थी। जिसके बाद एनजीओ की मदद से यह प्रकरण 183/19 पुलिस थाने में पहुंचा था। अदालत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण में जब अंतिम बहस चल रही थी। तब न्यायाधीश ने पीड़िता से पूछा था कि वह पढ़ाई कर रही है या नहीं। तब उसने कहा था कि वह एसओएस में पढ़ती है। फिलहाल दसवीं कक्षा में पहुंच गई है। उसने बताया कि उसे डॉक्टर बनना है। जिसके लिए परिवार में कोई नहीं होने के कारण अब उसकी आर्थिक मदद भी संभव नहीं है। जिस कारण न्यायालय ने आगे पढाई और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुये उसको तीन लाख रूपये प्रतिकर की राशि प्रदान करने का भी आदेश दिया।
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