कमलनाथ को मिला ‘सुप्रीम’ साथ, चुनाव आयोग के आदेश पर रोक

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सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या चुनाव आयोग को स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने का अधिकार है

Kamalnath
कमलनाथ और सुप्रीम कोर्ट, फाइल फोटो

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamalnath) का स्टार प्रचारक (Star Campaigner) का दर्जा छीने जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव आयोग (Election Commission) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें आयोग ने कमलनाथ के बयानों को आचार सिंहिता का उल्लंघन मानते हुए उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

आदेश को परखेगा सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाए जाने की जानकारी वरिष्ठ वकील और सांसद विवेक तन्खा (Vivek Tankha) ने ट्वीट कर दी। जानकारी के मुताबिक अदालत कांग्रेस की याचिका को खारिज करना चाहती थी। क्यों कि चुनाव प्रचार तो खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी न्यायाधीश ने इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहता है कि चुनाव आयोग को ऐसे आदेश देने का अधिकारी है भी या नहीं। क्या चुनाव आयोग किसी नेता से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन सकता है।

ये कमलनाथ की जीत !

आयोग के फैसले पर लगी रोक को कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार खत्म होने की वजह से अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधे तौर पर कमलनाथ का फायदा तो नहीं मिलेगा। लेकिन दर्जा छीने से जाने और फिर सुप्रीम कोर्ट से आदेश पर रोक लगने से एक सहानुभूति जरूर कमलनाथ को मिल सकती है।

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