Court News: नाबालिग से ज्यादती के मामले में हाईकोर्ट की डबल बैंच ने एक हजार पौधे लगाते हुए जीपीएस लोकेशन के साथ भेजने के आदेश दिए
सांकेतिक फोटो
सतना/जबलपुर/भोपाल। प्रदेश में पॉक्सो एक्ट को लेकर सरकार और सिस्टम काफी जागरुक है। इसके बावजूद कई मामलों में पेंच लगाकर आरोपियों को राहत पहुंचाने की सोची समझी रणनीति के तहत काम किया जाता है। एक ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश के सतना (Satna) जिले का है। जिसके खिलाफ पीड़ित परिवार की तरफ से हाईकोर्ट की डबल बैंच (Court News) में याचिका लगाई गई थी। जिसकी सुनवाई के बाद निरीक्षक की तरफ से लापरवाही उजागर हो गई। इसलिए निरीक्षक को 62 दिन के भीतर एक हजार पौधे लगाकर हाईकोर्ट को बताने के आदेश हुए हैं।
पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी दे चुके थे सजा
यह मामला हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की अदालत में सुना गया। प्रकरण में सतना जिला अदालत (Satna District Court) की तरफ से पॉक्सो एक्ट के मामले में गठित विशेष अदालत ने अक्टूबर, 2021 को रामअवतार चौधरी (Ram Awtar Chaudhry) को पॉक्सो एक्ट और ज्यादती के मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ रामअवतार चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस कारण हाईकोर्ट (High Court) की तरफ से पीड़ित नाबालिग के परिवारों को भी नोटिस जारी करने आदेश दिया था। यह नोटिस सतना जिले के कोतवाली (Kotwali) थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी (TI Ravendra Diwedi) को तामील कराना था। यह नोटिस 30 सितंबर, 2024 को जारी किया गया था। यह बात जब हाईकोर्ट के संज्ञान में आई तो सुनवाई की गई थी। जिसमें अब निरीक्षक रावेंद्र द्विवेदी को आम, जामुन, महुआ, अमरुद जैसे फलदार एक हजार पौधे लगाने के आदेश दिए गए। इस मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय की गई है। इससे पहले 31 अगस्त तक निरीक्षक को वृक्षारोपण की तस्वीर जीपीएस लोकेशन के साथ हाईकोर्ट और सतना एसपी को भी भेजने के आदेश दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि यह लापरवाही उजागर होने पर आईजी भी निरीक्षक पर हाईकोर्ट से पहले ही पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगा चुके हैं।
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