Shajapur Court News: बेटे की रखती थी चाहत लेकिन बेटी होने पर उतारा मौत के घाट, आजीवन कारावास की हुई सजा

भोपाल/शाजापुर। षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शाजापुर ने हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया। इस मामले में आरोपी कलयुगी मां हैं। उसने बेटे की चाहत में बेटी को मार डाला। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय (Shajapur Court News) ने दोषी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह है वह घटनाक्रम जिस पर फैसला आया
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोषी करार दी गई महिला मंजू बंजारा (Manju Banjara) पत्नि राय सिंह बंजारा उम्र 31 साल है। वह देहरीपालचक थाना मोहन बडोदिया की रहने वाली है। उसके खिलाफ शाजापुर जिला अदालत (Shajapur District Court) में हत्या का प्रकरण विचाराधीन था। उसे आजीवन कारावास के अलावा 500 रूपये का अर्थदण्ड सुनाया गया। इसके अलावा सबूत छुपाने के लिए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी ने यह घटना 12 फरवरी, 2020 को हुई थी। एसआई दीपक धुर्वे को इस संंबंध में सूचना मिली थी। मंजू बाई बंजारा प्रसव के लिये जिला अस्पताल मोहन बड़ोदिया आई थी। यहां उसने बच्ची को जन्म दिया। उसकी तबीयत बिगड़ी तो रैफर कर दिया गया। वहां से वह मायके चली गयी। उसने आने के बाद नवजात बालिका को बुरी तरह से काट दिया। आतें पेट से निकली हुई मिली। सीने में गहरा घाव व गले में कटने के निशान थे। इस संबंध में विनोद, गंगाबाई व रायसिंह ने नवजात बालिका की चोट को लेकर सही जानकारी नहीं दी थी। अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक प्रेमलता सोलंकी ने की थी।
खबर के लिए ऐसे जुड़े

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।