Bhopal News: आरकेडीएफ कॉलेज की सहायक प्राध्यापिका की खुदकुशी मामले में प्रशासन का सख्त एक्शन, बिना अनुमति चित्तोड़ काम्पलेक्स में चल रहा था क्लीनिक, एसडीएम की रिपोर्ट पर पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण, आरोपी पति पहले से जेल में बंद

भोपाल। आरकेडीएफ कॉलेज (RKDF College) की सहायक प्राध्यापिका की खुदकुशी मामले में पुलिस और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। आरोपी पति के एमपी नगर स्थित चित्तोड़ काम्पलेक्स में चल रहे कॉस्मेटोलॉजी क्लीनिक को जांच में फर्जी पाया गया है। वह बिना अनुमति खोला गया था। भोपाल (Bhopal News) शहर की एमपी नगर थाना पुलिस ने एसडीएम की रिपोर्ट पर आरोपी पति के खिलाफ मध्यप्रदेश चिकित्सा अधिनियम समेत कई अन्य धाराओं के उल्लंघन पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर लिया है।
फर्जी तरीके से चला रहा था क्लीनिक
एमपी नगर (MP Nagar) थाना पुलिस के अनुसार शाहपुरा (Shahpura) थाना क्षेत्र स्थित रोहित नगर (Rohit Nagar) निवासी 32 वर्षीय डॉक्टर ऋचा पांडे (Dr Richa Pandey) ने 20—21 मार्च की दरमियानी रात जहरीला इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी की थी। उसे पति डॉक्टर अभिजीत पांडया (Dr Abhijeet Pandya) बंसल अस्पताल (Bansal Hospital) ले गया था। यहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मौत से पहले डॉक्टर अभिजीत पांडे ने पत्नी के चाचा पीसी पांडे (PC Pandey) को खबर दी थी। वे भोपाल शहर में ही नायाब तहसीलदार हैं। शाहपुरा पुलिस ने मर्ग कायम किया था। डॉक्टर ऋचा पांडे के माता—पिता लखनऊ में रहते हैं। उसकी शादी मौत से चार महीने पहले ही डॉक्टर अभिजीत पांडया के साथ हुई थी। पति कॉस्मेटोलॉजी का जानकार है जो एमपी नगर में स्थित चित्तोड़ काम्पलेक्स (Chittor Complex) में क्लीनिक चलाता था। जबकि डॉक्टर ऋचा पांडे आरकेडीएफ कॉलेज (RKDF College) में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। पति मूलत: सतना (Satna) जिले का रहने वाला है। डॉक्टर अभिजीत पांडया के पिता निर्वाचन आयोग से मास्टर ट्रेनर पद से सेवानिवृत्त हैं। वहीं उसकी सगी बहन निमाडी जिले में तहसीलदार भी है। पुलिस ने खुदकुशी के मामले में 24 मार्च को प्रकरण दर्ज करके पति को जेल दाखिल कर दिया था। खुदकुशी के बाद आरोपी पति के खिलाफ परिजनों ने उसकी सारी कमियां उजागर करना शुरू कर दी थी। जिसमें उसका एमपी नगर स्थित चित्तोड़ काम्पलेक्स में फर्जी तरीके से क्लीनिक (Clinic) चलना भी पाया गया था। पुलिस ने इस मामले में 02 जुलाई को प्रकरण दर्ज कर लिया है। एमपी नगर थाना पुलिस ने जेल में बंद आरोपी पति डॉक्टर अभिजीत पांडया के खिलाफ मध्यप्रदेश उपचार अधिनियम के अलावा जालसाजी का प्रकरण 223/25 दर्ज किया है। यह प्रकरण विजय गुप्ता (Vijay Gupta) की तरफ से एसडीएम कार्यालय की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट में कायम किया गया।
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