Bhopal Property Fraud: जमीन मालिक के अलावा ब्रोकर को पुलिस ने आरोपी बनाया

भोपाल। प्लॉट बेचने के नाम पर पैसा लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं कराने पर पुलिस ने भू-स्वामी के अलावा ब्रोकर को आरोपी बनाया है। यह मामला भोपाल (Bhopal Property Fraud) शहर के निशातपुरा थाना क्षेत्र का है। यह सौदा करीब छह साल पहले हुआ था। जिसके बदले में पीड़ित परिवार ने 12 लाख 79 हजार रुपए का भुगतान भी कर दिया था।
रजिस्ट्री कराने से मुकरी भू-स्वामी
निशातपुरा (Nishatpura) थाना पुलिस के अनुसार प्लॉट का अनुबंध असरामती बारवा पिता खानू बारवा उम्र 27 साल के नाम पर हुआ था। वह कमला नगर (Kamla Nagar) थाना क्षेत्र स्थित नेहरु नगर (Nehru Nagar) में रहती हैं। पिता खानू बारवा (Khanu Barwa) सरकारी सेवा में हैं और श्योपुर जिले में पदस्थ हैं। पिता के जरिए ही बेटी ब्रोकर गणेश प्रसाद दास (Ganesh Prasad Das) के संपर्क में आई थी। उसने करोंद में प्रमिला त्यागी (Pramila Tyagi) का प्लॉट दिखाया था। वह पसंद आया तो सौदा तय करने के पहले नवंबर, 2020 में दोनों पक्षों के बीच करार हुआ। अनुबंध के तहत असरामती बारवा (Asramati barwa) ने किस्त में 12 लाख 79 हजार रुपए का पूरा भुगतान कर दिया। लेकिन, रजिस्ट्री कराने की बात हुई तो प्रमिला त्यागी ने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि अनुबंध की शर्त के तहत जो राशि तय हुई थी वह उसे मिली ही नहीं। इसलिए वह रजिस्ट्री नहीं कराएगी। इस कारण इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से दो महीना पूर्व शिकायत हुई थी। जिसकी जांच के बाद निशातपुरा पुलिस ने 10 मई को जालसाजी का प्रकरण 390/26 प्रमिला त्यागी और गणेश चंद्र दास के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच एसआई राजेंद्र सोलंकी (SI Rajendra Solanki) कर रहे हैं।
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