Bhopal Rape Case: गौ रक्षा समिति के सदस्य पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज

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Bhopal Rape Case: पीड़िता के बच्चों को दी थी जान से मारने की धमकी, आरोपी हुआ फरार

Bhopal Rape Case
सांकेतिक चित्र

भोपाल। गौ रक्षा समिति के सदस्थ पर बलात्कार (Go Rakshar Rape Case) का मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। पीड़िता सामाजिक कार्यकर्ता है। इसी कारण एक कार्यक्रम के दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई थी। आरोपी ने पीड़िता के बच्चों को जान से मारने की धमकियां (Bhopal Crime News) देकर बलात्कार किया था। आरोपी के खिलाफ बलात्कार (Madhya Pradesh Rape Case) और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

औबेदुल्लागंज में हुई थी मुलाकात

छोला मंदिर थाना पुलिस ने बताया 28 वर्षीय महिला ने बुधवार दोपहर साढ़े तीन बजे आरोपी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित (Surendra Singh Rajput) के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया हैं। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के खिलाफ धारा 376/2एन/506 (कई बार बलात्कार और धमकाने) का मुकदमा दर्ज किया है। जांच अधिकारी ने बताया महिला होशांगाबाद जिले की पिपरिया इलाके की रहने वाली है। वह समाजसेवी कार्यकर्ता है। पति से विवाद के बाद वह चार—पांच साल से दो बच्चों के साथ छोला मंदिर इलाके में रहने लगी थी। अगस्त, 2020 में पीड़िता सामाजिक कार्यक्रम के एक सिलसिले में औबेदुल्लागंज गई थी। वहां उसकी मुलाकात सुरेंद्र सिंह (Surendra Singh Rape By Woman) से हुई थी। सुरेंद्र ने उसको अपने संगठन गौ रक्षा कमांड़ो फोर्स के बारे में बताया। उसने पीड़िता को संगठन से जुड़ने के लिए बोला।

भोपाल आकर किया फोन

जांच अधिकारी ने बताया सुरेंद्र ने उसको फोन नंबर दिया था। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र ने पीड़िता को फोन पर बोला वह भोपाल में है और उससे मिलना चाहता है। पीड़िता ने सुरेंद्र को घर बुला लिया। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। आरोपी ने मौका देखकर उसे धमकाया। उसने बोला वह जैसा चाहता है वह करे नहीं तो वह उसके दोनों बच्चों को मार देगा। जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार (Bhopal Rape Case) किया। आरोपी मौका मिलने पर पीड़िता को अलग—अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। आखिरी बार आरोपी पांच नवंबर को पीड़िता से मिला था।

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