Bhopal Court News: अरेरा कॉलोनी इलाके में 11 साल पहले कार सवार ने मार दी थी टक्कर, हादसे में जख्मी हुई थी महिला
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भोपाल। सड़क दुर्घटना के एक मामले में कार चला रहे ड्रायवर को दोषी करार दिया गया है। यह घटना भोपाल (Bhopal Court News) शहर के हबीबगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। हादसे में महिला जख्मी हुई थी। जिसका फ्रैक्चर अस्पताल (FractureHospital) में इलाज किया गया था। फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लालता सिंह की अदालत ने दिया है।
इन्होंने पेश की थी अदालत में दलीलें
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह दुर्घटना नवंबर, 2012 में हुई थी। इस मामले में कार चालक सुबल त्यागी (Subal Tyagi) को दोषी करार दिया गया है। उसे छह महीने के कारावास के अलावा एक हजार रूपए का अर्थदंड दिया गया है। अदालत में दलीले किरण कापसे ने पेश की थी। दुर्घटना में सविता दुबे (Savita Dubey) जख्मी हुई थी। वह एक्टिवा में सवार थी। जिसे कार के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर उसको टक्कर मार दी थी। घटना दस नंबर बस स्टाप पर हुई थी। हादसे में दाहिने पैर के अंगूठे में गंभीर चोट सविता दुबे को आई थी।
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