Bhopal Rape Case: आर्मी वाले की दरिंदगी की शिकार बनी उसकी मासूम बेटी

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Bhopal Rape Case: मां और पत्नी को थी हैवानियत की खबर, चाईल्ड हेल्प लाइन की मदद से उजागर हुई दरिंदगी

Bhopal Rape Case
सांंकेतिक चित्र

भोपाल। राजधानी एक बार फिर शर्मसार (Bhopal Rape Case) हो गई। मामला मध्य प्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) से सामने आया है। आरोपी आर्मी में काम करता है। उसने अपनी ही मासूम बेटी के साथ ज्यादती की थी। यह सिलसिला लंबे अरसे से चल रहा था। जिसकी खबर उसकी पत्नी और मां को भी थी। लेकिन, सामाजिक बदनामी के भय में वह कुछ बोल नहीं पाती थी। इसलिए साहस नाबालिग ने किया और पूरा मामला चाइल्ड हेल्प लाइन (Bhopal Child Help Line) को बताया। चाइल्ड हेल्प लाइन की मदद से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

चार साल की उम्र से झेल रही थी यातना

बैरागढ़ थाना पुलिस ने बताया शिकायत करने वाली पीड़िता की उम्र 17 साल है। वह बैरागढ़ (Bairagarh Minor Girl Rape) इलाके में ही रहती है। उसके साथ में मां—दादी और दो छोटी बहने भी रहती है। पीड़िता इस साल कक्षा बारहवी की पढ़ाई कर रही है। उसके पिता आर्मी में नौकरी करते है। इस वक्त पिता बैगलुरु में तैनात हैं। वहां आर्मी की किसी परीक्षा में वह शामिल होने गया है। पीड़िता ने बताया कि पिता छुट्टियों में जब भी घर आया करते थे तब उसके कोमल अंगों को स्पर्श (Bhopal Father Rape Minor Daughter) करते थे। यह सिलसिला चार साल की उम्र से चल रहा था।

मां—दादी को बताया

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सांकेतिक चित्र

पुलिस ने बताया बच्ची की समझ विकसित होने पर उसने अपने साथ हुई सारी घटना (Bhopal Minor Girl Rape) पहले मां फिर दादी को बताई। मां तो खामोश रही लेकिन दादी बच्ची से पिता को दूर रखने लगी। इसके बावजूद छुट्टियों में घर आने पर वह बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करता था। पीड़िता ने बताया एक बार मां ने विरोध जताते हुए पिता से बात की थी। लेकिन, पिता ने उसकी मां के साथ मारपीट करके उसको चुप करा दिया था। दादी ने आवाज उठाई तो उसने धमकाना शुरू कर दिया।

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आर्मी कार्यालय को दी गई जानकारी

आरोपी पिता ने चार जून को उसके साथ गंदी हरकत की थी। नतीजतन एक दिन नाबालिग ने 1090 पर कॉल करके चाइल्ड हेल्प लाइन से मदद मांगी। काउंसलिंग के बाद गुरूवार शाम पांच बजे बैरागढ़ थाने में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376/2च/376/2एन/323/506/5एन/6 पोक्सो एक्ट/75 किशोर न्याय अधिनियम (बलात्कार, कई बार गंदा काम, मारपीट, धमकाने और पोक्सो एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना पुलिस बेंगलुरु (Bengluru) के लिए रवाना हो गई है। पुलिस ने आरोपी पिता की जानकारी आर्मी के अफसरों को भी दे दी है।

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