Bhopal Property Fraud: जमीन बेचने का अनुबंध करके दूसरे को बेचा

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Bhopal Property Fraud: एडवांस में ले ली थी रकम, अब जालसाजी का पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

Bhopal Property Fraud
सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। जमीन का सौदा करने के बाद उसे दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया। यह फर्जीवाड़ा भोपाल (Bhopal Property Fraud) शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ। जिसमें जांच के बाद पुलिस ने अब प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामला ग्राम चंदेरी की चार एकड़ से अधिक जमीन से जुड़ा है। यह अनुबंध और एडवांस में रकम चार साल पहले दी गई थी।

इन धाराओं में दर्ज किया गया प्रकरण

कोतवाली (Kotwali) थाना पुलिस के अनुसार लखेरापुरा निवासी सजल जैन (Sajal Jain) पुत्र संजय कुमार जैन ने इस संबंध में थाने को आवेदन दिया था। उन्होंने बताया कि राहुल अहिरवार (Rahul Ahirwar) ने उन्हें अपनी तहसील हुजूर, ग्राम चंदेरी में स्थित करीब साढ़े चार एकड़ जमीन होना बताया था। जिसका सौदा करने के लिए सवा 16 लाख रूपए में सौदा तय हुआ था। जमीन पसंद आने के बाद 31 अक्टूबर, 2019 को दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ। जिसमें शर्त थी कि सजल जैन को पांच लाख रूपए राहुल अहिरवार को देना होंगे। बाकी रकम रजिस्ट्री के समय देने की बात तय हुई थी। एग्रीमेंट के अनुसार जब राहुल अहिरवार से रजिस्ट्री के लिए बोला तो वह टालमटोल करने लगा। शंका होने पर पीड़ित ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि उसने आकाश मीणा (Akash Meena) को जमीन बेच दी है। इसके बाद उससे पूर्व में दी गई रकम पांच लाख रूपए मांगी तो वह आजकल बोलकर उसे टालने लगा। पुलिस ने 7 अगस्त की शाम लगभग सवा पांच बजे 195/23 धारा 420/406 (जालसाजी और गबन करने का प्रकरण) दर्ज कर लिया है।

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