NIA Court News: एचयूटी समर्थक तीन टेररिस्ट को एनआईए कोर्ट से मिली जमानत

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NIA Court News: भोपाल सेंट्रल जेल में तीन साल से बंद थे, राजधानी भोपाल के अलावा तेलंगाना और छिंदवाड़ा जिले से हिरासत में लिया था

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टीसीआई

भोपाल। देश में प्रतिबंधित संगठन हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी) समर्थक तीन आतंकवादियों को एनआईए कोर्ट (NIA Court News) से जमानत मिल गई। जिसके बाद तीनों आतंकियों को भोपाल सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। यह आदेश बुधवार को जारी हुए थे।

देश विरोधी गतिविधियों का लगा था आरोप

जानकारी के अनुसार एनआईए (NIA) की तरफ से देशभर में एचयूटी (HUT) संदिग्ध आतंकियों को दबोचा गया था। जिसमें मध्यप्रदेश से 11 और हैदराबाद से पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। इसमें स्थानीय पुलिस से भी मदद नहीं ली गई थी। मोहम्मद करीम पिता मोहम्मद हनीफ उम्र 44 साल, मोहम्मद वसीम खान पिता मोहम्मद सलीम खान उम्र 40 साल और शेख जुनैद पिता स्वर्गीय शेख जलील उम्र 32 साल को मई, 2023 में देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में दिल्ली एनआईए (Delhi NIA) की स्पेशल कार्रवाई के बाद दबोचा गया था। मोहम्मद वसीम खान (Mohammed Waseem Khan)  को भोपाल के ऐशबाग (Aishbag) स्थित इंद्रा कॉलोनी (Indra Colony) से दबोचा था। जबकि मोहम्मद करीम (Mohammed Qareem) को छिंदवाड़ा (Chhindwara) जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बैंक कॉलोनी से हिरासत में लिया था। वहीं शेख जुनैद (Shaikh Zuned)  को तेलंगाना के हैदराबाद (Hyderabad) में स्थित थाना गोलकोंडा इलाके से हिरासत में लिया गया था। सभी पर आरोप था कि वे प्रतिबंधित एचयूटी संगठन के लिए काम कर रहे थे और भारत के खिलाफ उपद्रव और वैमनस्यता फैलाने की मुहिम में जुटे थे। तीनों आरोपियों के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों की धारा समेत अन्य संगीन धाराओं में प्रकरण दर्ज था। तीनों आतंकियों की सुनवाई के बाद भोपाल कोर्ट के एनआईए अदालत (NIA Court) ने दलील और साक्ष्य पेश करने में काफी समय लगा दिया। जिस कारण आरोपियों को संदेह का लाभ मिला और कोर्ट ने जमानत का आदेश जारी कर दिया। सूत्रों ने बताया कि इस जमानत की कार्रवाई से एनआईए जांच एजेंसी की जांच कठघरे में आ गई है। हालांकि एनआईए की तरफ से कोई आधिकारिक बयान मीडिया को जारी नहीं किया गया है।

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