Bhopal Property Fraud: कॉलोनाइजर के साथ एक करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा

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Bhopal Property Fraud: आधा दर्जन किसानों के साथ जमीन का वेंचर बताकर ऐंठ ली गई रकम, पूर्व में हो चुकी शिकायत जांच के बाद नए सिरे से पड़ताल के बाद एफआईआर

Bhopal Property Fraud
सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। इंदौर जिले के एक कॉलोनाइजर के साथ एक करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। यह दस एकड़ से अधिक की किसान की जमीन को बेचने के नाम पर किया गया। मामले की जांच भोपाल (Bhopal Property Fraud) देहात क्षेत्र में स्थित परवलिया सड़क थाना पुलिस कर रही है। इस संबंध में कॉलोनाइजर ने पांच महीने में कई जगह शिकायतें की थी। जिसमें पहले भी जांच हो चुकी थी। अब आईजी भोपाल देहात के पास हुई शिकायत के बाद थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।

इनके नाम थी जमीन जिसका वेंचर बताकर किया फर्जीवाड़ा

थाना पुलिस के अनुसार आवेदन एसडीपीओ ईटखेड़ी के पास पहुंचा था। जिसकी जांच थाना प्रभारी रोहित नागर (TI Rohit Nagar) ने की। इस संबंध में शिकायत सबसे पहले आईजी भोपाल देहात अभय सिंह (IG Abhay Singh) के पास हुई थी। यह शिकायत 21 मार्च, 2024 को महेंद्र दिवाकर (Mahendra Diwakar) पिता स्वर्गीय सीताराम दिवाकर उम्र 54 साल ने दर्ज कराई थी। वह इंदौर (Indore) जिले के महालक्ष्मी नगर (Mahalaxmi Nagar) में रहता है। उसके साथ उसी कॉलोनी में रहने वाले सुबेंद्र सिंह सेंगर (Subendra Singh Sengar)  ने भी शिकायत की थी। इस पहले की जांच पहले हो चुकी थी। इसके बाद फिर हुई शिकायत के बाद आरोपी सुरेंद्र कुमार मिहानी (Surendra Kumar Mihani) पिता बसंतमल मिहानी उम्र 58 साल के खिलाफ प्रकरण 195/24 दर्ज किया गया है। वह कोहेफिजा (Kohefiza) स्थित एयरपोर्ट रोड पर इंद्र विहार कॉलोनी (Indra Vihar Colony) में रहता है। पुलिसने यह प्रकरण 26 सितंबर को दर्ज किया है। पीड़ितों महेंद्र दिवाकर और सुबेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि परवलिया सड़क (Parwaliya Sadak) में स्थित ग्राम मोरगा में दस हेक्टेयर से अधिक जमीन थी। जिसको खरीदने का 09 सितंबर, 2023 को अनुबंध हुआ था। यह जमीन सोना बाई, उसकी बहन सुनीता बाई, मनोज और रानी के नाम पर थी। इसके अलावा एक अन्य खसरे का मालिक लीलाकिशन था। इसके बावजूद आरोपी सुरेंद्र कुमार मिहानी ने उसको अपनी बताकर अनुबंध किया। इसके एवज में साढ़े पांच लाख रुपए चैक से भुगतान किया गया। वहीं आरटीजीएस के जरिए साढ़े 69 लाख रुपए का भुगतान किया गया। आरोपी का कहना था​ यह जमीन उसके पास ज्वाइंट वेंचर में हैं। जबकि ऐसा कोई दस्तावेज वह पेश नहीं कर सका। आरोपी ने उनके होर्डिंग बोर्ड भी उखाड़कर फेंक दिए। इसके अलावा कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की थी। दरअसल, पीड़ितों ने वहां एक कॉलोनाइजर का बोर्ड डालकर अपने कुछ कर्मचारी वहां बैठाए थे। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)

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