Bhopal Rape Case: मौत के दो साल बाद बलात्कार का मामला

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Bhopal Rape Case: पीएम रिपोर्ट की जांच के दौरान जब्त नमूने से सामने आई सच्चाई

Bhopal Rape Case
सांंकेतिक चित्र

भोपाल। नाबालिग की एक मौत के मामले की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस ने बलात्कार (Bhopal Rape Case) का मामला दर्ज किया है। घटना मध्य प्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) के देहात क्षेत्र में स्थित बैरसिया इलाके की है। जिस नाबालिग (Bhopal Minor Abuse Case) की मौत हुई थी उसने जहर खाया था। अब इस नए तथ्य के बाद पुलिस फिर केस की परतों को खंगाल रही है। निशाने पर नाबालिग का परिवार है। पुलिस ने शंका जताई है कि परिवार कोई राज जानता है जो वह साझा नहीं कर रहा है।

वजह का पता लगा रही पुलिस

बैरसिया थाना प्रभारी कैलाश नारायण भारद्वाज (TI Kailash Narayan Bhardwaj) ने बताया कि 29 नवंबर, 2018 को 16 वर्षीय नाबालिग ने जहर खा लिया था। परिजन उसको बैरसिया अस्पताल ले गए। जहां उसकी नाजुक हालत बताकर हमीदिया शिफ्ट किया गया। लेकिन, परिजन हमीदिया अस्पताल की बजाय सिंधी कॉलोनी स्थित निजी अस्पताल ले गए। यहां इलाज के दौरान 30 नवंबर को मौत (Bhopal Minor Suspicious Death) हो गई। पुलिस ने शव पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पीएम में मौत की वजह जहर खाने से आई। लेकिन, उसकी वजह साफ नहीं थी। थाना प्रभारी का कहना है कि अब वजह का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

सच सामने आने में हुई देरी

नाबालिग की मौत के बाद (Bairasiya Minor Girl Rape Case) उसकी सच्चाई सामने आने में बहुत देर हुई। हालांकि थाना प्रभारी ने कहा कि इसकी वजह फोरेंसिक रिपोर्ट (Delay FSL Report Case)  है। रिपोर्ट मिलने के बाद इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। थाना प्रभारी ने बताया पीएम के दौरान नाबालिग के वैजेनाइल स्लाइड बनाई गई थी। जिसकी एफएसएल रिपोर्ट में पता चला कि नाबालिग के साथ बलात्कार (Bhopal Minor Girl Rape Case) किया गया था। पुलिस को शक है कि परिवार सच्चाई को छुपा रहा है। इसलिए परिवार से ही इस मामले की जांच शुरु की जाएगी। इसके लिए नाबालिग के दोस्तों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे।

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धारा में अनदेखी

नाबालिग पांचवीं कक्षा तक पढ़ी थी। पिता मजदूरी करते हैं। नाबालिग की मौत (Bhopal Rape Victim Suspicious Death) के दो साल बाद सच सामने आया। इस सच को जानने के बावजूद पुलिस ने फिर लापरवाही बरती। पुलिस ने इस मामले में सिर्फ धारा 376 (बलात्कार) की धारा लगाई है। जबकि मौत 16 वर्षीय नाबालिग की हुई है। इसलिए साफ है कि मामले में पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाना जरुरी था। हालांकि थाना प्रभारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट में सबूत मिलने के बाद अन्य धारा लगाई जाएगी। फिलहाल जांच का सिरा तय करने की रणनीति अभी बनाई जा रही है।

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