Bhopal Molestation Case: विशाखा कमेटी ने छेड़छाड़ का केस दबाया

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Bhopal Molestation Case: भोपाल मेमोरियल अस्पताल की महिला कर्मचारी से दो युवकों ने की थी छेड़छाड़

Bhopal Molestation Case
सांकेतिक चित्र

भोपाल। निर्भया कांड़ के बाद देश भर में महिलाओं की शिकायत और उसकी सुनवाई के लिए विशाखा कमेटी (Vishakha Comittee) बनाई गई थी। यह कमेटी सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यलय में बनना थी। कमेटी महिला कर्मचारी के साथ अगर कोई अपराध (Bhopal Molestation Case) होता है तो वह सुनवाई करती है। आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज भी कराती है। लेकिन, एक अस्पताल की कमेटी की लापरवाही उजागर हुई है। घटना मध्य प्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) से सामने आई है। मामला भोपाल मेमोरियल अस्पताल (Bhopal Memorial Hospital Employee Case) की महिला कर्मचारी के साथ हुई छेड़छाड़ का है। विशाखा कमेटी ने अस्पताल की बदनामी के डर से मामले को दबाए रखा। हालांकि पीड़ित महिला ने यह राज थाने में जाकर बता दिया।

पांच महीने पहले हुई थी घटना

निशातपुरा थाना पुलिस ने बताया 42 वर्षीय महिला थाना क्षेत्र की रहने वाली है। महिला भोपाल मेमोरियल अस्पताल में पिछले दस साल से साफ—सफाई का काम करती है। पांच महीने पहले महिला अस्पताल में काम कर रही थी। तभी वहां के दो नर्सिग स्टाफ जूनिस (Junis) और एलेक्स (Alex) ने उसके साथ छेड़खानी कर अश्लील हरकत की थी। इसकी शिकायत महिला ने सुपरवाईजर स्नेहा खान (Sneha Khan) से की थी। स्नेहा ने उसे आश्वासन दिया था कि वह अस्पताल के बड़े अधिकारियों से इस बारे में बात करेगी। साथ ही दोनों आरोपियों को सजा दिलाएगी।

नौकरी से निकालने धमकी

महिला ने बताया स्नेहा से बात करने के बाद जब काफी दिनों तक कोई बात नहीं बड़ी तो वह अस्पताल के बड़े अधिकारियों के पास गई। उसने शिकायत की लेकिन इसके बाद भी किसी ने उसके साथ कोई सुनवाई नहीं की। आरोपियों की जब इसकी भनक पड़ी तो दोनों ने उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। उसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। महिला नौकरी ना छूट जाए इस डर के कारण चुप रही। हिम्मत करके सोमवार को थाने पहुंची और दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 354क/294/506/34 (छेड़छाड़, गाली—गलौज, धमकी और एक से अधिक आरोपी) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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