Bhopal Court News: नाबालिग बेटी से बलात्कार, पिता दोषी करार

Share

Bhopal Court News: सत्रह महीने के भीतर राजधानी में हुई घटना में आया फैसला, प्राकृतिक जीवन काल तक जेल के भीतर रहने का आदेश

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग बेटी को धमकाकर उससे ज्यादती करने के एक मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने फैसला सुनाया है। यह घटना करीब डेढ़ साल पहले राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में हुई थी। यह फैसला अदालत में 13वें एडीजे शैलजा गुप्ता की अदालत ने सुनाया है। आरोपी को प्राकृतिक मृत्यु काल तक जेल में रहने के साथ—साथ अर्थदंड का आदेश न्यायालय ने दिया है।

तीन साल से कर रहा था बलात्कार

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ऐशबाग थाने में 21 जून, 2021 को 408/21 धारा 376—2—एन/376/5(एलएन कई बार बलात्कार, बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण) दर्ज किया गया था। इसी मामले में पिता को आजीवन कारावास मृत्यु पर्यन्त तक और 17 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में दलीलें विशेष लोक अभियोजक वर्षा कटारे और गुंजन गुप्ता ने पेश की थी। पीड़िता के मां, पिता और छोटा भाई काम पर गए थे। मां घरों में बर्तन धोने का काम करती है। पिता कार धोने का काम करता था। आरोपी पिता ने मार्च, 2018 में पहली बार ज्यादती की थी। उस वक्त मां काम पर गई थी और भाई स्कूल गया था। समाज में बदनामी के डर से बेटी चुप रही। उसके बाद आरोपी हर तीन—चार दिन बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। परेशान होकर उसने यह बात मां को बताई। जिसके बाद यह पूरा मामला थाने पहुंचा था।

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal Court News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:   Bhopal News: कार को ओवरटेक कर रहे बाइक ने मारी टक्कर
Don`t copy text!