Bhopal Court News: एजेएल का पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर मित्तल फरार घोषित

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Bhopal Court News: भोपाल कोर्ट ने स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी करने आदेश दिया, आरोपी की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति चोरी के मामले में आरोपी नरेंद्र कुमार मित्तल को भोपाल कोर्ट (Bhopal Court News) ने फरार घोषित कर दिया है। आरोपी के खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। अदालत ने थाना प्रभारी को हर महीने रिपोर्ट करने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट के निर्देश पर आरोपी की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।

अवैध रूप से बेची थी जमीन

नेशनल हेराल्ड (National Herald) की संपत्ति चोरी जाने का मामला वर्ष 2008 में महाराणा प्रताप नगर थाने में नरेंद्र कुमार मित्तल (Narendra Kumar Mittal) तथा हर महेन्द्र सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज हुआ था। पुलिस ने 2 साल बाद मोहम्मद सईद(Mohammed Saeed) , संजय चतुर्वेदी (Sanjay Chaturvedi) की तरफ से एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने खात्मा डाल दिया था। जिसका विरोध करने के लिए केक काटकर प्रदर्शन किया गया था। मोहम्मद सईद ने खात्मा रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस कारण 2014 में एक बार फिर मामला दर्ज किया गया। कोर्ट ने चोरी की बजाय अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किए थे। हर महेंद्र सिंह बग्गा (Har Mahendra Singh Bagga) जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। इस बीच भोपाल कोर्ट (Bhopal Court) से मामले की फाइल पुलिस डायरी सहित लापता हो गई थी। धारा बदलने तथा कोर्ट से फाइल गायब होने का लाभ हरमहेन्द्र सिंह बग्गा को मिल गया। उसे हाईकोर्ट ने प्रकरण से अलग कर दिया। दूसरे आरोपी नरेंद्र कुमार मित्तल की जमानत हर महेन्द्र सिंह बग्गा के भाई राजेश बग्गा (Rajesh bagga) ने ली थी। जिसे बाद में कोर्ट ने निरस्त करके फिर आरोपी मित्तल के खिलाफ वारंट जारी किया था। अदालत में अधिवक्ता संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि बार-बार वारंट जारी होने के बावजूद पुलिस आरोपी तक उसकी तामील नहीं कर पा रही थी। इस संबंध में 8 मई को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल हर्षा परमार ने प्रधान आरक्षक मुकेश(HC Mukesh)  के बयान दर्ज कर आरोपी नरेंद्र कुमार मित्तल को फरार घोषित कर दिया। इस दौरान राज्य की तरफ से नियुक्त एडीपीओ उपस्थित थे। आदेश में कहा गया है कि अभियुक्त एनके मित्तल पिता विलायतीराम के विरूद्ध जारी गिरफतारी वारंट के संबंध में तस्दीक पंचनामा बनाये जाने वाले तामील कुनिन्दा के कथन अंकित किये गये। जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त एनके मित्तल फरार हो गया है और उसके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त को धारा 299 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत फरार घोषित किया जाकर स्थायी गिरफ्‌तारी वारंट जारी किया जाए। संबंधित थाने से अभियुक्त की स्थायी वारंट की आमाद रिपोर्ट तलब की जाए। अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 82 एवं 83 दंड प्रकिया संहिता 1973 के तहत पृथक से कार्यवाही के आदेश दिए गये हैं।

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ये कहा गया आदेश में

आदेश में कहा गया है कि स्थायी वारंट में यह टीप अंकित की जावें की थाना प्रभारी प्रत्येक एक माह की अवधि में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। स्थायी वारंट जारी करने की टीप लाल स्याही से मय जावक नंबर के आदेश पत्रिका की मार्जिन अंकित की जाए। संबंधित थाना का आवक नंबर भी लेख होना चाहिए। प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जाए कि प्रकरण में अभियुक्त फरार है। प्रकरण सुरक्षित रखा जावें। मोहम्मद सईद तथा संजय चतुर्वेदी ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा प्रकरण नेशनल हेराल्ड को लड़ना चाहिए था लेकिन वह उनके कर्मचारियों ने लड़ा। फरार आरोपी नरेंद्र कुमार मित्तल को नेशनल हेराल्ड प्रकाशन की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (Associated Journals Limited) ने भोपाल की जमीन पॉवर ऑन अटॉर्नी पर दी थी। जिसे मित्तल ने अवैध रूप से बेच दिया है। अवैध बिक्री के खिलाफ भोपाल विकास प्राधिकरण ने जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है। जमीन पर कब्जा पाने के लिए बीडीए कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है। जल्द ही इस मामले में भी फैसला आने की उम्मीद है।

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