मध्यप्रदेश में बच्चों की ऑनलाइऩ क्लास पर लगी रोक

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Ban on online class : 5 वीं कक्षा तक के बच्चों की नहीं होगी ऑनलाइन क्लास

Ban on Online Class
सांकेतिक चित्र

भोपाल। मध्यप्रदेश में बच्चों की ऑनलाइन क्लास (Online Class) पर रोक (Ban) लगा दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5 वीं क्लास तक के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई (Online Study) पर प्रतिबंध लगा दिया है। 6 वीं से 12 वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास को लेकर भी नया नियम लागू किया गया है। गुरुवार को राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त लोकेश जाटव (IAS Lokesh Jatav) ने आदेश जारी किया। नए नियम के मुताबिक 6 वीं से 12 वीं क्लास तक के बच्चों की भी दिन में केवल दो क्लासेस ही ली जा सकेंगी।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिखा था पत्र

कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेशभर में शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया है। ऐंसे में लगभग सभी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास के फायदों के साथ ही कई नुकसान भी हैं। छोटे बच्चों के स्वास्थ, सुरक्षा और लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पहली से पांचवी तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लासें तत्काल प्रभाव से बंद करने की सलाह स्कूल शिक्षा विभाग को दी थी। आयोग ने इस सबंध में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था।

बच्चों पर पड़ रहा था बुरा असर

आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान एवं अमिता चौहान ने अपने पत्र में कहा कि निजी स्कूल संचालक अपनी उपयोगिता, सार्थकता सिद्ध करने एवं फीस वसूलने की होड़ में लगे हुए हैं। पहली से लेकर बारहवीं तक की ऑनलाइन क्लास जारी हैं। लेकिन इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि छोटे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना न तो सार्थक है और न ही उपयोगी है, इससे बच्चों का सर्वागीण विकास बाधित होता है।

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साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र ने 6 वीं से 12 वीं तक के बच्चों को लेकर भी नियम लागू किए है। अब केवल दो क्लास ही ऑनलाइऩ ली जा सकेगी। दो सत्र भी 30 या 45 मिनट के होंगे। साथ ही स्कूल संचालकों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना होगा। ताकि अभिभावक और बच्चे सुविधानुसार उसका उपयोग कर सके।

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