Volkswagen: इस कार कंपनी को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, एनजीटी ने लगाया था 500 करोड़ जुर्माना

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सुप्रीम कोर्ट ने कठोर कार्रवाई पर भी लगाई रोक

फाइल फोटो

नई दिल्ली। जर्मन कार कंपनी वोक्सवैगन (Volkswagen) को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के 500 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ अपनी दलील सुनने के लिए सहमति व्यक्त की और सुनवाई पूरी होने तक कंपनी के खिलाफ कोई भी “कठोर कदम” न उठाए जाने के निर्देश दिए। एनजीटी ने मार्च में वोक्सवैगन (Volkswagen) को धोखा देने वाले उपकरणों के साथ अपने डीजल इंजनों की प्रोग्रामिंग करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनी के खिलाफ जुर्माना लगाया था। वोक्सवैगन को दो महीने के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश देते हुए, एनजीटी ने 7 मार्च को कहा था कि धनराशि का उपयोग दिल्ली के एनसीआर और अन्य अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाएगा। एनजीटी पैनल का गठन पिछले साल नवंबर में 2015 के वैश्विक उत्सर्जन घोटाले या ‘डीज़लगेट’ के मद्देनजर किया गया था, जब कंपनी को जानबूझकर अपने डीजल इंजनों को धोखा देने वाले उपकरणों के साथ अमेरिकी नियामक मानकों को पूरा करने के लिए दोषी पाया गया था।

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एनजीटी ने आदेश को “मनमाना और अनुचित” है, वोक्सवैगन ने कहा कि जुर्माना तब भी लगाया गया जब एक एनजीटी द्वारा नियुक्त समिति (सीपीसीवी) की रिपोर्ट में पाया गया कि वोक्सवैगन समूह की कंपनियों के वाहन भारत में विनियामक पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन में हैं। उसने शीर्ष अदालत में अपनी अपील में कहा, “एनजीटी ने वोक्सवैगन समूह की कंपनियों पर 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, कानून का कोई प्रावधान नहीं है।”

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