Bhopal Court News: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार

Share

Bhopal Court News: अवधपुरी थाने में साढ़े तीन साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की जिला अदालत (Bhopal Court News) ने नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में सजा सुनाई है। यह प्रकरण साढ़े तीन साल पहले अवधपुरी थाने में दर्ज किया गया था। फैसला न्यायाधीश पदमा जाटव (Justice Padma Jatav) की अदालत ने सुनाया। दोषी करार दिए गए युवक को एक साल की सजा और आठ हजार रुपए अर्थदंड का आदेश अदालत ने दिया है। अर्थदंड न चुकाने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भी भोगनी होगी।

छत के रास्ते नहाते देख रहा था

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अदालत के प्रकरण 1025/2018 में फैसला दिया गया। इस संबंध में अवधपुरी थाने में 198/2018 धारा 354—ग/11/12 छेड़छाड़ और पॉक्सो का प्रकरण दर्ज था। जिसमें आरोपी मनीष प्रसाद पिता सुरेश प्रसाद उम्र 20 है। वह अवधपुरी इलाके में रहता है। इस प्रकरण में पैरवी टीपी गौतम (TP Gautam) और सरला कहार (Sarla Kahar) की तरफ से की गई थी। घटना 14 अक्टूबर की दोपहर लगभग दो बजे हुई थी। पीड़िता बाथरुम में नहा रही थी। जिसे दोषी करार दिया गया मनीष प्रसाद (Manish Prasad) छत के रास्ते जाकर उसको देख रहा था। ऐसा करते हुए पीड़िता ने देख लिया था। जिसके बाद उसने यह घटना अपने माता—पिता को बताई थी। आरोपी पक्ष की तरफ से भी दलीलें पेश की गई थी।

यह भी पढ़ें: पुलिस कमिश्नर प्रणाली में क्या इन रसूखदार बिल्डर के खिलाफ जिनकी दर्जनों शिकायतें थाने में धूल खा रही है उसमें कार्रवाई होगी।

यह भी पढ़ें:   Bhopal Cheating News: व्यापमं जैसा पैटर्न अपनाकर सीआईएसएफ में भर्ती की कोशिश

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal Court News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

Don`t copy text!