Bhopal Triple Talaq: दूसरी के लिए पहली पत्नी को दिया तलाक

Share

Bhopal Triple Talaq: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

Bhopal Triple Talaq
सांकेतिक चित्र

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Triple Talaq) के पिपलानी थाना पुलिस ने तीन तलाक का एक मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पति मुस्लिम समाज में ही धार्मिक काम करता है। दोनों की शादी पांच साल पहले हुई थी। आरोपी दूसरी शादी करने की तैयारी में था। जिसकी भनक पीड़िता को लग गई थी।

दहेज न लाने पर करता था परेशान

पिपलानी थाना पुलिस ने 4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम (Bhopal Muslim Marriage Act) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। घटना 29 जनवरी की शाम सात बजे की है। जिसकी रिपोर्ट पुलिस ने 01 फरवरी की रात साढ़े नौ बजे दर्ज की है। पीड़िता का निजामुद्दीन कॉलोनी शांति नगर में मायका है। पीड़िता की उम्र 22 साल है। इस मामले में आरोपी पति शान मोहम्मद (Shan Mohhmed) है। शान मोहम्मद ने 2015 में निकाह किया था। आरोपी भोपाल के ऐशबाग इलाके में रहता है। आरोपी दहेज को लेकर काफी अरसे से परेशान कर रहा था। पुलिस ने आरोपी पति की गिरफ्तारी को लेकर स्थिति साफ नहीं की है। आरोपी ने पिछले दिनों ससुराल में आकर काफी हंगामा मचाया था। जिसके बाद पीड़िता के परिजन उसको लेकर थाने पहुंचे थे।

यह भी पढ़ें: दिल्ली के इस एसीपी की वर्दी वाली तस्वीर की कहानी जिसको भोपाल के लोग आसानी से भूल नहीं पाए

खबर के लिए ऐसे जुड़े

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 9425005378 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:   MP GRP News: चलती ट्रेन में वारदात करने वाले गिरोह का खुलासा
Don`t copy text!