Bhopal Dowry Case: नौकरी छूटी तो पति ने पत्नी पर उतार दिया गुस्सा

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Bhopal Dowry Case: लॉक डाउन की वजह से टूटा एक परिवार का आशियाना, पति समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Bhopal Dorwy Case
सांकेतिक चित्र

भोपाल। लॉक डाउन जिसको लोगों को बचाने के लिए लगाया गया था वह कई परिवारों के लिए अब संकट (Bhopal Lock Down Effect) बन गया है। लोगों के घर बिखर रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) का है। मामला पति—पत्नी से जुड़ा है। पति की लॉक डाउन में नौकरी चली गई थी। इस कारण गुस्से में पति ने पत्नी को मायके भेज दिया। इधर, एक अन्य मामले में महिला ने मारपीट का मुकदमा (Bhopal Dowry Case) दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों मामलों में पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना (Bhopal Dowry Case) और अन्य धाराओं का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मार्च में हुई थी शादी

कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि 29 वर्षीय युवती ने मंगलवार दोपहर तीन बजे ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा (Bhopal Kotwali Dahej) दर्ज कराया है। पीड़िता मारवाडी रोड़ इलाके की रहने वाली है। परिजनों ने उसकी शादी एक साल पहले उपेंद्र जैन (Upendra Jain) पिता राजेंद्र जैन से की थी। उपेंद्र धूले महाराष्ट्र (Maharashtra Dhule) का रहने वाला है। उस समय उपेंद्र आर्किटेक्ट का काम करता था। दोनों पक्षों में दहेज को लेकर सभी बात हो चुकी थी। मार्च 2019 में युवती की शादी उपेंद्र से हो गई थी।

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छोटे भाई को नहीं दिया सोना

शादी के कुछ दिनों बाद ही शहर में कोरोना महामारी के कारण देश भर में लॉक डाउन (Bhopal Lock Down Impact) लग गया था। उसी कारण उपेंद्र की नौकरी छूट गई थी। सास सीमा जैन (Seema Jain) छोटी—छोटी बातों में कमियां निकालने लगी। विरोध करने पर ससुर राजेंद्र (Rajendra Jain) का बोलना था कि उसके छोटे बेटे महेंद्र (Mahendra Jain)को शादी में उसके मायके वालों ने सोने का कोई सामान नहीं दिया। यहां तक की दहेज भी कम दिया।

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पत्नी को भेजा मायके

पीड़िता ने बताया कि इस बात को लेकर मायके वालों ने कई बार उन्हे समझाया था। लेकिन वह किसी भी बात को सुनने और समझाने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बात से तंग आकर पीड़िता पिछले 10 महीनों ने मायके में रह रही है। दोनों पक्षों के बीच कांउसलिग हो चुकी है। मगर वह दोबारा युवती को साथ ले जाने के लिए राजी नहीं है। पुलिस ने धारा 498ए/294/323/506/34/3/4 (प्रताड़ना, गाली—गलौज, मारपीट, धमकी, एक से अधिक आरोपी और दहेज अधिनियम) का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पैर से विकलांग

ऐशबाग थाना पुलिस ने बताया कि 30 साल की युवती ने मंगलवार रात 10 बजे आरोपी फारूक के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता हाउसिंग बोर्ड इलाके में रहती है। फारूक (Pharukh) शराब पीने का आदी है। पीड़िता दहीने पैर से विकलांग है। घर में झगड़े होने पर फारूख उसे लंगड़ी बोलकर गाली—गलौज करता है। मंगलवार पीड़िता ने फारूख से सब्जी खरीदने के लिए 200 रूपए मांगे थे। फारूख ने पैसे देने से इंकार कर दिया था। दोनों का इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। विवाद ने तूल इतना लिया कि नौबत मारपीट पर पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी फारूख के खिलाफ धारा 498ए/294/506 (प्रताड़ना, गाली—गलौज और धमकी) का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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