Bhopal Crime News: सास—बहू के झगड़े की वजह बना इंजीनियर का पैसा

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Bhopal Crime News: मां की हालत देखकर बेटी ले गई अपने साथ, सास—बहू ने दर्ज कराया एक—दूसरे के खिलाफ मामला

Bhopal Crime News
सांकेतिक चित्र

भोपाल। सास—बहू के बीच बनती नहीं थी। इन सबके ​बीच फंसा था पति। पति के सामने एक तरफ बीमार मां का चेहरा तो दूसरी तरफ तमतमाई पत्नी का चेहरा। घटना मध्य प्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) के बागसेवनिया इलाके की है। एक दिन बीमार सास और पत्नी के बीच नोक—झोक हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक—दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

बीमार मां को साथ रखने में ऐतराज

बागसेवनिया थाना पुलिस ने बताया कि अंतिमा राय (Antima Rai) पति दीपक राय उम्र 28 साल निवासी सुरेंद्र पैलेस में रहती है। दोनों मूलत: बिहार (Bihar) के रहने वाले है। दीपक (Deepak Rai) मंडीदीप आईशर कंपनी (Eicher Company) में इंजीनीयर है। इसी कारण वह भोपाल में रह रहा है। दोनों की शादी चार साल पहले हुई थी। उसकी एक बहन लखनउ में बैक मैनेजर हैै। दोनों की एक दो साल की बेटी भी है। दीपक की मां उन्नी राय (Unni Rai) को ब्रेन कैंसर था जिसका आपरेशन हो चुका है। उसकी देखभाल के लिए दीपक उन्हें साथ में रखता है। लेकिन इस बात से अंतिमा ऐतराज जताती है।

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बहू के सामने मां की हालत देख बेटी का दिल पसीजा

अंतिमा ने बताया सोमवार किसी बात को लेकर घर में विवाद हो रहा था। वहीं मंगलवार सुबह अंतिमा ने पिता से बात करना चाहती थी। दीपक ने बाद में बात करने की बात बोली तो दोनों में विवाद शूरू हो गया। जिसके कारण दीपक ने अंतिमा को कमरे में बंद कर दिया। उसने 100 डायल करके पुलिस बुला ली थी। उसके कुछ देर बाद उसकी बहन लखनउ से घर आई थी। जो विवाद के कारण मां को उसके साथ लखनउ ले गई है।

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सास के साथ की थी मारपीट

जानकारी के अनुसार अंतिमा गरीब परिवार की है। दीपक की कमाई का कुछ हिस्सा वह चाहती है कि उसके पिता को वे भेजे। पति जब ऐसा नहीं करता है तो अंतिमा नाराज होती है। घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर घर विवाद हुआ था। सास के समझाने पर अंतिमा ने उसे चांटा मार दिया था। जिसके बाद दीपक ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। पुलिस ने अंतिमा कि शिकायत पर दीपक के खिलाफ धारा 342/294/323/506 (कमरे में बंद करना, गाली गलौज, मारपीट, धमकी) का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं उन्नी राय की शिकायत पर अंतिमा के खिलाफ धारा 294/323/506  (गाली—गलौज, मारपीट, और धमकी) का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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