Wildlife Animal Smuggling: गोह तस्कर दोषी करार

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Wildlife Animal Smuggling: बैरसिया वन परिक्षेत्र में सात साल पकड़े गए थे आरोपी, तीन—तीन साल की सजा सुनाई गई

Wildlife Animal Smuggling
भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। वन्य जीवों की तस्करी के एक मामले में भोपाल जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। यह घटना लगभग पांच साल पहले भोपाल (Wildlife Animal Smuggling) देहात क्षेत्र में स्थित बैरसिया वन परिक्षेत्र में हुई थी। इस घटना में दो तस्करों के खिलाफ वन विभाग ने मुकदमा दर्ज किया था। दो तस्करों को दोषी करार देते हुए अदालत ने तीन—तीन साल की सजा सुनाई है। यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमर सिंह सिसोदिया की अदालत ने दिया है।

जीवित गोह के साथ दबोचा गया था

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बैरसिया वन परिक्षेत्र में 23593/18 का प्रकरण दर्ज किया था। जिसमें आरोपी उज्जैन निवासी वकील और सीहोर निवासी श्याकमू था। दोनों के खिलाफ धारा 48—ए और 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का मामला दर्ज किया था। दोनों आरोपियों को तीन—तीन साल कारावास और दस—दस हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी सुधा विजय सिंह भदौरिया ने की थी। घटना 13 अगस्त, 2016 को हुई थी। आरोपियों को विदिशा रोड पर भटखेड़ी चौराहा पुलिया के पास दबोचा गया था। आरोपी बाइक पर थे जो प्लास्टिक की बोरी में दो गोह यानि मॉनिटर लिजार्ड ले जा रहे थे। गोह को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक के अन्तर्गत प्रतिबंधित वन्यप्राणी माना गया है। दोनों गोह जब बरामद हुई उस वक्त जीवित थी।

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