Bhopal Court News: बलात्कार और पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी दोषी करार

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Bhopal Court News: तीन साल पहले नाबालिग के साथ हुई थी घटना, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग से ज्यादती मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई की जाती है। ऐसे ही एक मामले में भोपाल (Bhopal Court News) की जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। यह घटना भोपाल शहर के स्टेशन बजरिया इलाके में तीन साल पहले हुई थी। फैसला 18वें एडीजे पदमा जाटव की अदालत ने दिया हैं। दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।

सबधाणी कोचिंग पढ़कर वापस नहीं लौटी थी घर

भोपाल जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्टेशन बजरिया थाने में 237/19 प्रकरण दर्ज था। जिसमें आरोपी सुमित शुक्ला (Sumit Shukla) के खिलाफ धारा 376/3/4/363/3—2—/5 (बलात्कार, पॉक्सो एक्ट, झांसा देकर अगवा करना और एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण) दर्ज किया गया था। अदालत ने बलात्कार और पॉक्सो एक्ट मामले में 10 वर्ष कारावास के साथ एक हजार रूपए का अर्थदंड का आदेश दिया। वहीं धारा 363 में 7 वर्ष कारावास और एक हजार रूपए के अर्थदंड के आदेश दिए। इसके अलावा एट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास के साथ एक हजार रूपए के अर्थदंड के आदेश दिए। इस मामले में सरकारी दलीलें विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सरला कहार और गुंजन गुप्ता  ने पेश की थी। घटना वाले दिन पीड़िता सबधाणी कोचिंग (Sabdhani Coaching) के लिए निकली थी। वह जब नहीं पहुंची तो थाने में 23/19 गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। उसी दिन से दोषी करार दिया गया सुमित शुक्ला भी गायब था। जांच के बाद नाबालिग को सीहोर से दस्तायाब किया गया था।

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