Bhopal Court News: बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम में दोषी करार

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Bhopal Court News:पिता ने शादी कराने का दिया था प्रस्ताव, बहन ने आकर नाबालिग के साथ हुई करतूत की थी उजागर

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला अदालत (Bhopal Court News) ने गांधी नगर थाने में करीब ढ़ाई साल पहले दर्ज बलात्कार के मुकदमे में फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। जिला अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले का दोषी पीड़िता के पिता का दोस्त था। जिससे पिता उसकी शादी कराकर राजीनामा करना चाह रहे थे।

अजमेर ले जाना चाह रहे थे

जिला अदालत मीडिया सेल प्रभारी आशीष दुबे ने बताया कि यह प्रकरण गांधी नगर थाने में 7 जनवरी, 2019 में दर्ज हुआ था। इस मामले में आरोपी अमजद था। जिसको अदालत ने दोषी करार दिया है। उसके खिलाफ थाने में धारा 376(2)एन/3/4/506 (कई बार बलात्कार, पॉक्सो अधिनियम और जान से मारने की धमकी) के तहत प्रकरण दर्ज किया था। अमजद को धारा 376 (2) एन में आजीवन कारावास और धारा 506 में दो वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो हजार रुपए का अर्थदंड और जुर्माने की भी सजा है। यह न भरने की अवस्था में एक महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश हुआ है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम (TP Gautam) और मनीषा पटेल (Manisha Patel) ने दलीलें पेश की थी। घटना वाले दिन पिता नाबालिग को अजमेर ले जाने का बोलकर ले गए थे। फिर पिता उसे भानपुर में रहने वाले अमजद भाई के घर ले गए। वहां पहले भी पीड़िता जा चुकी थी। यहां आरोपी ने उसके साथ गंदा काम किया था।

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