Bhopal Court News: नाबालिग से ज्यादती का आरोपी दोषी करार

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Bhopal Court News: शेष प्राकृतिक काल तक का हुआ कारावास, साढ़े तैतीस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग से ज्यादती के एक मामले में भोपाल जिला अदालत में हुई सुनवाई के बाद फैसला सामने आया है। यह घटना भोपाल (Bhopal Court News) शहर के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में लगभग तीन साल पहले हुई थी। इस मामले में बहस में सुनवाई पूरी होने के बाद 18वें एडीजे न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया है कि दोषी को प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास और 33500 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

यह है पूरा मामला

जिला अदालत जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी (Manoj Tripathi) ने बताया कि छोला मंदिर थाने में 608/19 थाना धारा 341/376/376(2)एन/506/5एल(6)/5(एल)2 में प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास और 33500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। इस मामले में दोषी करार दिया गया सागर मांझी ऊर्फ लल्ला (Sagar Manjhi@Lalla) है। दलीलें विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सरला कहार और मनीषा पटेल ने पेश की थी। पीड़िता पहले कपड़े की दुकान में काम करती थी। दोषी करार दिया गया लल्ला ऊर्फ सागर पीड़िता के जीजा के साथ कंडक्टरी का काम करता था। वह जीजा के घर आता—जाता था। इसलिए वह उसको पहचानती थी। ज्यादती की घटना 9 अगस्त, 2019 को हुई थी। उस वक्त पीड़िता भाभी गंगा के लिए दवाई लेकर लौट रही थी। लल्ला ऊर्फ सागर के घर के सामने से निकलते वक्त उसने दबोच लिया था। जिसके बाद उसने सर्जीकल ब्लैड अड़ाकर उसके साथ दो बार ज्यादती की थी।

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