Bhopal News: तीन महीने पहले राजी थी, अब जबरदस्ती

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Bhopal News: बैरसिया से लापता युवती के बदले सुर, युवक के बिगड़े दिन

Bhopal Honor Killing
सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। युवक—युवती से जुड़ी यह कहानी भोपाल (Bhopal News) के निशातपुरा थाने में पहुंची थी। दोनों के बीच तीन महीने से सबकुछ सामान्य चल रहा था। यह बात युवती ने ही पुलिस को अपने बयानों में बताई थी। अब उसका कहना है कि ऐसा उसने दबाव में आकर बोला था। इस कारण पुलिस ने युवक के खिलाफ बलात्कार (Bhopal Rape Case) का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। युवती तीन महीने पहले अपने घर से भाग गई थी। जिसकी गुमशुदगी (Minor Girl Missing Case) उसके पिता ने थाने में दर्ज कराई थी। उसी मामले में युवती ने बयान युवक के पक्ष में दिया था।

एट्रो सिटी एक्ट में बुरी तरह से फंसा

निशातपुरा थाना में सोमवार शाम लभगभ साढ़े सात बजे बैरसिया निवासी 18 वर्षीय युवती ने बलात्कार (MP Rape Case) की एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में आरोपी रतन कॉलोनी निवासी अभिषेक उर्फ लक्की कुशवाह है। वह चाउमीन का ठेला लगाता है। जांच अधिकारी एसआई उर्मिला यादव (SI Urmila Yadav) ने बताया पीड़िता अगस्त में घर से लापता हुई थी। ​परिजनों ने उसकी गुमशुदगी बैरसिया थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने उस वक्त लड़की को तलाश लिया था। वह अभिषेक उर्फ लक्की कुशवाह (Abhishek @ lucky Kushwaha) के साथ थी। उस वक्त उसने बताया कि वह 12वी कक्षा तक पढ़ी है। इतना ही नहीं अभिषेक उर्फ लक्की कुशवाह से प्यार करने का बयान दिया था। दोनों जल्द शादी करना भी चाह रहे थे। परिजनों ने थाने में लड़की का आधार कार्ड न​हीं दिया था। इस कारण दोनों की शादी नहीं हो सकी। दोनों तभी से रतन कॉलोनी में साथ रह रहे थे। इसलिए बैरसिया थाना पुलिस ने अभिषेक उर्फ लक्की कुशवाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी।

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पहले भी करने गई थी शिकायत

अब पीड़िता निशातपुरा थाने पहुंची। वह पिता के साथ थाने आई थी। उसका कहना था कि आरोपी ने उसके साथ शादी नहीं की। जबकि इसके नाम पर आरोपी ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध (Bhopal Rape News) बनाए। विरोध करने पर आरोपी उसके साथ मारपीट करता था। इसकी शिकायत पीड़िता ने निशातपुरा थाने में दर्ज कराई भी है। उस वक्त दोनों को समझाईश देकर घर भेज दिया था। घटना वाले दिन आरोपी ने दोबारा किसी बात पर पीड़िता से मारपीट की थी। उसके बाद पीड़िता आरोपी को छोड़कर उसके परिजनों के पास पहुंच गई। पुलिस ने 1238/21 धारा 376/376—2एन/323/506/3—(1)/डब्लूआई/3—(2)व्ही, (बलात्कार, कई बार बलात्कार, मारपीट, धमकाने और एट्रो सिटी एक्ट) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

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