Bhopal Court News: आश्रम संचालक दोषी करार, 10 साल की सजा

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Bhopal Court News: मूक-बधिर के साथ 72 साल के कथित बाबा ने किया था बलात्कार, ढ़ाई लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

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फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

भोपाल। न्यायाधीश कुमुदनी पटेल (Justice Kumuduni Patel) की अदालत ने आश्रम संचालक एमपी अवस्थी (MP Awasthi) को दोषी करार दिया है। उसके खिलाफ मूक—बधिर नाबालिग से ज्यादती (Bhopal Minor Girl Rape Case) करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Court News) के खजूरी सड़क थाने में दर्ज किया गया था। अदालत ने मासूम से बलात्कार के दोषी एमपी अवस्थी को 2, 43 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। सबूतों के अभाव में मीता मिश्रा (Meeta Mishra) को अदालत ने दोष मुक्‍त किया है।

यह सुनाई गई है सजा

जिला अदालत में टीपी गौतम (TP Gautam) और मनीषा पटेल (Manisha Patel) की तरफ से दलीलें पेश की गई थी। अदालत ने धारा 9/10 पॉक्‍सो अधिनियम के तहत आरोपी को 5 साल की सजा और जुर्माना सुनाया है। घटना सितंबर, 2018 की है जिसकी एफआईआर मूक बधिर पीडिता ने दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने के लिए अनुवादक की मदद ली गई थी। उसने बताया था कि माता पिता ने उसको 2010 में साई विकलांग आश्रम बैरागढ़ (Bairagarh Ashram Rape Case) भोपाल में पढ़ने के लिये भेजा था।

ऐसे खुला था मामला

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अदालत में पैरवी करने वाले लोक अभियोजन अधिकारी टीपी गौतम और मनीषा पटेल

आश्रम के संस्‍थापक एमपी अवस्‍थी है उनकी पत्नी मीता मिश्रा भी रहती थी। पहली बार एमवी अवस्‍थी ने रात 12 बजे हॉस्‍टल के कमरे में बुलाया और जबरदस्‍ती बलात्‍कार किया। एमवी अवस्‍थी ने 2010 से 2011 के बीच नाबालिग के साथ कई बार बलात्‍कार किया। मीता मिश्रा पर काम न करने पर मारपीट करने के आरोप लगे थे। दो साल बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद पीडिता इंदौर में रहने लगी। पीडिता ने उक्‍त कृत्‍य के बारे में एक अन्‍य दिव्‍यांग को बताया। शिकायत तीन दिव्यांग बच्चों ने की थी।

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