Bhopal Court News: गांजा बेचने वाले की जमानत निरस्त

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Bhopal Court News: अन्य मुकदमों में दलील सुनने के बाद जिला अदालत ने जमानत के आवेदनों को खारिज किया

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फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश (MP Court News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Court News) में नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियोजन की तरफ से मुहिम चल रही है। इस कारण नशे से जुड़े मामलों में कठोर दलील पेश करके आरोपियों की जमानत का विरोध किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में जिला अदालत (Bhopal Court Order) ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। इसके अलावा कई अन्य मुकदमे के आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई है।

गांजे के साथ हुआ था गिरफ्तार

न्यायाधीश मुकेश कुमार (Justice Mukesh Kumar) की अदालत ने ऐशबाग निवासी आरोपी शरीफ उर्फ बच्चा की जमानत को खारिज कर दिय। अभियोजन की तरफ से केके सक्सेना (KK Saxena), विक्रम सिंह (Vikram Singh) और नीरेन्द्रा शर्मा (Neerendra Sharma) ने विरोध जताया। अदालत से कहा शरीफ उर्फ बच्चा आदतन अपराधी है। आरोपी पूर्व से ही जेल में है। आरोपी के खिलाफ 25 अगस्त को पिपलानी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।

रजिस्ट्री न करने वाले आरोपी को जेल

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भोपाल जिला अदालत — फाइल फोटो

राकेश कुमार चौबे (Rakesh Kumar Choubey) ने बागसेवनिया थाने में गबन का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी सतीश चंद्रा (Satish Chandra) को गिरफ्तार किया गया था। जिसकी जमानत अर्जी न्यायाधीश रोहित श्रीवास्तव (Justice Rohit Shrivastav) की अदालत में लगी थी। इस मामले में उसकी पत्नी सुनीता चंद्रा (Sunita Chandra) से करीब तीन हेक्टेयर जमीन जो बैरसिया में थी उसका सौदा हुआ था। यह सौदा करीब 20 लाख रुपए में हुआ था। इसमें से 10 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई थी।

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