Bhopal Court News: गोली मारकर हत्‍या करने वाला दोषी करार

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Bhopal Court News: बंदूक का लाईसेंस रखने वाले आरोपी को 6 महीने की सजा

Bhopal Court News
बैरसिया जिला अदालत फाइल फोटो

भोपाल। हत्या के मामले में बैरसिया अदालत में न्यायाधीश तृप्ति शर्मा (Justice Tripati Sharma) ने सैयद जुनैद अली को दोषी करार दिया है। दोषी को आजीवन कारावास की सजा (Bhopal Court News) दी गई है। वहीं लायसेंसी बंदूक आरोपी को देने वाले व्यक्ति के मामले में छह महीने की सजा सुनाई गई है।

यह सुनाया गया फैसला

न्यायाधीश ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास के अलावा दोषी सैयद जुनैद अली (Syyed Juned Ali) को 1 लाख 5000 रूपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। लायसेंसी बंदूक दोषी दिए गए सैयद निसार अली (Syyed Nisar Ali) की थी। उसको 6 माह की सजा के साथ दो हजार रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। सबूतों के अभाव में आरोपी अनस खान (Anas Khan) को अदालत ने रिहा कर दिया है। सरकार की तरफ से लोक अभियोजक आशीष तिवारी (Ashish Tiwari) ने दलीलें पेशी की थी।

छह साल पहले हुई थी हत्या

मामले की सूचना मंगलेश की तरफ से 04 नवंबर, 2014 को करीब 4:30 बजे पुलिस थाना बैरसिया को सूचना मिली थी। बताया गया था कि अल्‍टो कार में जगदीश गुर्जर (Jagdish Gurjar) की लाश मिली थी। जगदीश घटना से पहले जगमोहन के साथ नरसिंहगढ गया था। रुनाहा में मारुति जैन से आए आरोपियों ने पिछली सीट पर बैठे जगदीश गुर्जर को करंट जैसा लगा। लेकिन, उसकी गोली लगने मौत हो गई थी। आरोपी अनस खान (Anas Khan) को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई थी। उसने सैयद जुनैद अली और सैयद निसार अली (Syyed Nisar Ali) के नाम का खुलासा किया था।

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