Bhopal Rape Case: झाड़—फूंक की आड़ में बलात्कार करने वाले बाबा की जमानत खारिज

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Bhopal Rape Case: पति और सास ने बच्चा नहीं होने पर ऐसा करने के लिए किया था मजबूर

Bhopal Rape Case
गिरफ्तार आरोपी कल्ला शाह जिसकी अदालत ने जमानत खारिज कर दी

भोपाल। तंत्र साधना की आड़ में एक महिला से ज्यादती (Bhopal Rape Case) करने वाले गिरफ्तार बाबा की जमानत अर्जी को भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने खारिज कर दिया। घटना मध्य प्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) के देहात क्षेत्र में स्थित बैरसिया इलाके की है। इस मामले में पीड़िता का पति और सास पहले से जेल में बंद है। पति और सास ही उसको कथित बाबा के पास बच्चा नहीं होने पर ले गए थे। यहां उसने महिला से ज्यादती (Bhopal Domestic Violence) की और इससे पहले वह उसके नाजुक अंगों से छेड़छाड़ कर चुका था।

दो महीने पहले हुई थी घटना

अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश बैरसिया तृप्ति शर्मा (Justice Tripti Sharma) की अदालत में आरोपी कल्‍लू उर्फ कल्‍ला शाह उर्फ साईं बाबा उम्र करीब 50 साल ने जमानत अर्जी लगाई थी। वह ग्राम उंदरई थाना गुनगा का रहने वाला है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ आशीष तिवारी (Ashish Tiwari) ने जमानत आवेदन पर विरोध किया। मामले को गंभीर बताते हुए महिला से जुड़ा प्रकरण बताया गया। तर्क पर सहमति जताते हुए अदालत ने आरोपी कल्‍लू उर्फ कल्‍ला शाह उर्फ साईं बाबा (Kallu@Kalla Shah@Saain Baba) की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मनोज त्रिपाठी (Manoj Tripathi) ने बताया घटना 08 जुलाई, 2020 को हुई थी। जिसकी एफआईआर बैरसिया थाने में दर्ज की गई थी।

ऐसे किया था बलात्कार

Bhopal Court News
फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

पीडिता की शादी जून, 2019 को ग्राम आगर में हुई थी शादी के बाद कोई बच्‍चा नहीं हुआ तो पति और सास उसे बाबा कल्‍ला शाह के पास ले गए। पीड़िता को एक साल तक मायके नहीं जाने के लिए कहा गया। आरोपी कल्‍ला शाह उसे एक कमरे में ले गया। पीडिता का पति व उसकी सास बाहर कमरे में बैठे थे। अंदर पीडिता के प्राईवेट अंगों (Bairasiya Baba Balatkar Mamla) को छुआ। इसके बाद 18 जुलाई को वापस वही घटना हुई। यहां उसके साथ ज्यादती (Bairasiya Rape Case) की गई। हरकत से नाराज पीड़िता ने पैरों से पीट—पीटकर बाबा को जख्मी कर दिया। यह घटना सास—पति को पता चली तो उन्होंने पीड़िता को बुरी तरह से पीटा।

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ऐसे दर्ज हुआ मामला

आरोपी पति और सास उसको यातना देने लगे। नतीजतन पीड़िता ने अपने भाई व माता-पिता को सारी घटना बता दी। तब उसके घर वाले उसे मायके ले गए। वहां जाकर उसने बाबा वाली बात सबको बताई। इसके बाद पीडिता ने 30 जुलाई को थाना बैरसिया में रिपोर्ट दर्ज कराया। आरोपी कल्‍लू उर्फ कल्‍ला शाह उर्फ साईं बाबा, पीडिता की सास और पति को आरोपी बनाया गयास। पुलिस ने इस मामले में 376(2)(एन), 506, 323, 120 बी (बार—बार बलात्कार, धमकाना, मारपीट और साजिश रचने) का मुकदमा दर्ज किया। आरोपी पति और सास पहले गिरफ्तार हुए थे जो अभी जेल में हैं।

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