Bhopal Court News: गाने पर मिली तीन साल की सजा

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Bhopal Court News: नाबालिग का पीछा करके गाता था गाना, दर्ज हुई थी ढ़ाई साल पहले एफआईआर

Bhopal Court News
भोपाल जिला अदालत — फाइल फोटो

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ताजा न्यूज (Bhopal Court News) जिला अदालत से मिल रही है। यहां ढ़ाई साल पहले दर्ज एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपी को तीन—तीन साल की सजा सुनाई (Bhopal Crime News) गई है। यह फैसला न्यायाधीश धर्मेश भट्ट की अदालत ने सुनाया है। घटना रातीबड़ थाना क्षेत्र की है।

दलीलें सुनने के बाद फैसला
मीडिया सेल प्रभारी दिव्या शुक्ला (Divya Shukla) ने बताया कि रातीबड़ थाने में जनवरी, 2019 में छेड़छाड़ और पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम (TP Goutam) और मनीषा पटेल (Manisha Patel) ने की थी। दोषी करार दिया गया आरोपी जितेंद्र मारण है। वह छत से पत्थर मारकर नाबालिग को परेशान भी करता था। गाना गाकर और सीटी बजाकर वह गंदे—गंदे कमेंट करता था। उससे परेशान होकर उसने स्कूल भी जाना छोड़ दिया था। अदालत ने पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

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