Bhopal Court News: गांजा तस्करी में महिला दोषी करार

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Bhopal Court News: पांच साल पहले गौतम नगर इलाके में दो किलो गांजे के साथ हुई थी गिरफ्तार

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। एनडीपीएस मामले की विशेष अदालत के न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल (Justice Raguveer Prasad Patel) की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। यह मामला गांजा तस्करी का है जिसका ट्रायल भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) में चल रहा था। इस मामले में एक महिला को दोषी करार दिया गया है। उसके कब्जे से पांच साल पहले दो किलो गांजा बरामद हुआ था। यह कार्रवाई गौतम नगर थाना पुलिस ने की थी।

जिससे गांजा लिया वह आज भी रहस्य

जिला अदालत की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 31/2016 में थाना गौतम नगर में फैसला सुनाया गया है। थाना पुलिस ने 8 सितंबर, 2016 को 441/2016 धारा 8/20 (एनडीपीएस एक्ट) का प्रकरण दर्ज किया था। इसमें आरोपी भारती कुचवंदिया पति जितेन्द्र कुचबंदिया थी। वह अटल अयुब नगर में रहती है। अदालत ने एक वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है। अदालत में सरकार की तरफ से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी विक्रम सिंह (Vikram Singh) ने दलीले पेश की थी। भारती कुचबंदिया (Bharti Kuchbundiya) के कब्जे से प्लास्टिक की बोरी में गांजा बरामद हुआ था। यह भारी मात्रा में गांजा उसने कहा से लिया इस बात के सबूत पुलिस अब तक नहीं जुटा पाई है।

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