Bhopal Court News: छात्राओं का पीछा करने वाले आरोपी दोषी करार

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Bhopal Court News: मुख्‍य आरोपी को एक साल तो सह आरोपी को तीन महीने की सजा

Bhopal Court News
फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

भोपाल। न्‍यायाधीश कुमुदिनी पटेल (Justice Kumudini Patel) की अदालत ने स्‍कूल जाते समय नाबालिग छात्राओं का पीछा कर छेडछाड और मारपीट करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। फैसला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने सुनाया है।

यह है आरोपी

अदालत के अनुसार दोषी करार जिन्हें दिया गया हैं उसमें जितेन्‍द्र पिता कमलदास बैरागी उम्र 19 वर्ष बीडीए क्‍वार्टर बैरागढा है। जितेन्द्र बैरागी (Jitendra Bairagi) मुख्य आरोपी है जिसको अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ अदालत ने उसको डेढ़ हजार रुपए का जुर्माना भी सुनाया है। इसके अलावा दूसरे आरोपी आकाश उर्फ अक्‍कू (Akash@Akku Bhilala) पिता दिनेश भिलाला उम्र 19 साल सिंगारचोली को‍हेफिजा को तीन महीने की सजा और दो हजार रुपए का जुर्माने का आदेश (Bhopal Court Order) हुआ है।

यह था मामला

जिला अदालत में दोषी

इस मामले में लोक अभियोजक टीपी गौतम, मनीषा पटेल (Manisha Patel) और रचना श्रीवास्‍तव (Rachna Shrivastav) ने दलीलें पेश की थी। अदालत के अनुसार मामला गांधी नगर थाना क्षेत्र में 29 जून, 2019 को दर्ज हुआ था। शिकायत करने वाली पीड़िता अपनी बहन के साथ स्कूल जा रही थी। दोषी करार दिया गया जितेन्द्र बैरागी (Jitendra Bairagi) उसके ही स्कूल में पढ़ता था। उसने पीड़िता की बहन का कुर्ता खींच दिया जिससे वह फट गया था। विरोध करने पर हुई मारपीट में पीड़िता की बहन बेहोश हो गई थी। इस मामले का एक अन्य आरोपी बाल अपचारी था।

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