Bhopal News: एक मोबाइल चोरी की दर्ज नहीं हुई थी एफआईआर 

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Bhopal News: कुख्यात बदमाश को दबोचने टीआई को चाहिए था पुलिस कमिश्नर का आदेश, यह हम नहीं पुलिस की तरफ से जारी बयान से हुआ उजागर

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हनुमानगंज थाना, जिला भोपाल— फाइल फोटो

भोपाल। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। यह व्यवस्थाएं भोपाल और इंदौर में एक साथ शुरू की गई। इस नई व्यवस्था से साफ है कि कुख्यात बदमाशों पर अंकुश लगना है। लेकिन, राजधानी भोपाल (Bhopal News) के हनुमानगंज थाना पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश को दबोचा है। जिसके संबंध में थाना पुलिस ने बताया है कि ऐसा करने के लिए उसे अधिकारियों की तरफ से आदेश मिले थे। जब सवाल पूछे गए तो थाना पुलिस कहने लगी ऐसा बताने के लिए बयान में लिखना पड़ता है।

यह जारी किया गया है बयान

वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए सम्पत्ति संबंधी अपराधो पर नियंत्रण रखने एवं अपहृत मशरूका की शत प्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित करने पुलिस आयुक्त भोपाल मकरन्द देउस्कर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सचिन अतुलकर, पुलिस उपायुक्त रियाज इकबाल के आवश्यक दिशा निर्देश मिले हैं। इस कारण एडीसीपी जोन-3 रामसनेही मिश्रा और एसीपी गोपाल सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। इस कारण आरोपी समीर उर्फ चीकू पिता शेर खान उम्र 24 साल को दबोचा गया। वह हाउसिंग बोर्ड फिजा कालोनी देशी कलारी के पीछे थाना निशातपुरा क्षेत्र में रहता है।

इतने थानों में दर्ज है मुकदमे

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सांकेतिक चित्र

आरोपी समीर खान (Sameer Khan) ने आईफोन और रियलमी कंपनी का मोबाईल चोरी करना कबूला। आरोपी समीर उर्फ चीकू (Bhopal News) की निशानदेही पर उसे बरामद किया गया। इस संबंध में केवल एक मुकदमा दर्ज है। दूसरा चोरी गए मोबाइल की एफआईआर दर्ज नहीं थी। आरोपी के खिलाफ निशातपुरा थाने से स्थायी वारंट भी जारी है। इसके अलावा कोलार थाने में 449—450/12 धारा 457/380, 451/12 धारा 379, कोहेफिजा 657/15 धारा 392, निशातपुरा 988/16 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, निशातपुरा 139—322/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट, निशातपुरा 683/17 धारा 399/402 चोरी की योजना बनाते, कोहेफिजा 841/18 धारा 392 लूट, टीटी नगर 907/18 धारा 379 चोरी, बैरागढ़ 09/19 धारा 392/34 लूट और एक से अधिक आरोपी, कोहेफिजा 48/19 धारा 392 लूट, के अलावा 58/19 धारा 392/34 थाना होशंगाबाद, 34/19 धारा 379 थाना ऐशबाग, 502/20 धारा 294/323/506/34 गाली—गलौज, मारपीट, धमकाना और एक से अधिक आरोपी का मामला थाना गौतम नगर में दर्ज है। इसके अलावा 942/20 धारा 294/323/324/506/34 थाना निशातपुरा, 938/21 धारा 294/323/324/341/506/34 थाना निशातपुरा, 199/22 धारा 379/356 थाना हनुमानगंज में प्रकरण दर्ज है।

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