Shajapur Court News: सैलरी के बदले रिश्वत मांगने वाली महिला अधिकारी दोषी करार

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Shajapur Court News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा था रंगे हाथों

Shajapur Court News
शाजापुर जिला अदालत— फाइल फोटो

भोपाल। मध्य प्रदेश के शाजापुर ​जिला अदालत (Shajapur Court News) ने एक महिला अधिकारी के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने यह फैसला लोकायुक्त पुलिस की तरफ से पेश किए सबूतों और बहस के बाद सुनाया। दोषी करार दी गई महिला अधिकारी पर्यवेक्षक के पद पर तैनात थी। फैसला विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाया है।

चार महीने की तनख्वाह अटकी थी

शाजापुर जिला अदालत में एडीपीओ सचिन रायकवार (ADPO Sachin Raikwar) ने बताया कि दोषी प्रियंका चौहान (Priyanka Chouhan) आगर मालवा के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में तैनात थी। शिकायत ग्राम खेड़ा नरेला की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कमलाबाई (Kamla Bai) ने की थी। यह शिकायत सितंबर, 2017 में हुई थी। जिसमें उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने यह ट्रैप की कार्रवाई की थी। प्रियंका चौहान 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुई थी। दोषी महिला अफसर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से उसकी चार महीने की सैलरी जारी करने के बदले में यह रिश्वत मांग रही थी। ऐसा नहीं करने पर नौकरी से निकाले जाने की धमकी भी दी थी। ट्रैप करने की यह कार्रवाई तत्कालीन डीएसपी संजय जैन (DSP Sanjay Jain) के नेतृत्व में हुई थी।

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