Bhopal Court News : नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी दोषी करार

Share

Bhopal Court News : बैरागढ़ इलाके में चार साल पहले हुई थी घटना, तीन साल की सजा और आठ हजार रुपए जुर्माना

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। पॉक्सो एक्ट मामले की गठित विशेष अदालत ने एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। यह घटना भोपाल सिटी (Bhopal Court News) के बैरागढ़ थाना क्षेत्र की थी। जिस युवक को दोषी करार दिया गया है उस पर छेड़छाड़ का भी आरोप था। भोपाल जिला की अदालत ने दोषी को तीन साल के साथ—साथ आठ हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है।

छत में चढ़कर छेड़छाड़ की थी

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट में आपराधिक प्रकरण क्रमांक 59/18 विचाराधीन था। यह प्रकरण बैरागढ़ के अपराध क्रमांक 235/18 से जुड़ा था। जिसमें आरोपी अजय नायर (Ajay Nair) था। उसके खिलाफ धारा 354/7/8 का मामला दर्ज था। इसी मामले में तीन साल सश्रम कारावास और 8000 रूपए का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अदालत में विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सहायक विशेष अभियोजक सरला कहार और मनीषा पटेल ने दलीलें पेश की थी। इस प्रकरण में शिकायत पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी। आरोपी अजय नागर छत पर सो रही पीड़िता से गंदी हरकत करने पहुंचा था। ..

यह भी पढ़िए: दुनिया के ताकतवर बोलने वाले देश के राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेनी महिलाओं के साथ हो रही इन घटनाओं पर चुप है, जबकि मानवीय सभ्यता के लिए यह खतरनाक संकेत हैं

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:   Bhopal Cyber Fraud: पार्सल का पता लगाया तो हो गया खाता खाली
Don`t copy text!