Unemployment Issue News: मल्टी नेशनल कंपनियों के नियम बताकर खामोश हो गए मंत्री

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Unemployment Issue News: राज्य सभा में बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए दागा गया था सवाल

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मध्यप्रदेश में युवाओं की समस्याओं पर कांग्रेस के प्रदर्शन का फाइल फोटो

दिल्ली। अगले साल मध्यप्रदेश समेत चार राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इससे पहले देश में कांग्रेस, आप समेत कई पार्टियां भाजपा सरकार को बेरोजगारी (Unemployment Issue News) के मुद्दे पर घेरना शुरू कर चुकी है। वहीं इस मुद्दे को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। पिछले दिनों रोजगार मेला भी लगाया गया था। इसके अलावा मध्यप्रदेश में कई विभागों में संविदा में भर्तियां शुरू कर दी गई है। इधर, श्रम मंत्री से जब एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने 1947 का कानून बताकर कोई ठोस जवाब नहीं दिया।

फैसले को लेकर इन्होंने दी जानकारी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंत्री भूपेंद्र यादव (Minister Bhupendra Yadav) ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह कंपनियां जहां 100 से अधिक कर्मचारी है उन पर यह नियम प्रभावी होगा। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान मार्क्सवादी नेता एए रहीम के सवाल पर दिए जवाब में कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जिस भी कंपनी में 100 से अधिक कर्मचारी हैं उसे कंपनी को बंद करने या कर्मचारियों की छंटनी से पहले संबंधित सरकार से अनुमति लेने की जरूरत होती है।

मूल जवाब टाल गए मंत्री

उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर की जाने वाली छटनी गैरकानूनी होती है। अधिनियम में छटनी किये जाने वाले कर्मचारियों (Unemployment Issue News) को इसके एवज में अलग से राशि दिये जाने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि क्षेत्राधिकार के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर विभिन्न कदम उठाती हैं। रहीम ने बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया और अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों में कर्मचारियों की छटनी के बारे में सवाल पूछा था। यादव ने कहा कि सरकार के स्तर पर इस तरह की कंपनियों में कर्मचारियों की छटनी के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।
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