गोद ली हुई बेटी का यौन शोषण करता था पिता, मिली 5 साल की सजा

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पत्नी की गैरहाजिरी में गोद ली हुई बेटी से की थी ज्यादती

सांकेतिक फोटो

हैदराबाद। एक स्थानीय कोर्ट ने गोद ली हुई बेटी का यौन उत्पीड़न करने वाले पिता को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एलबी नागर ने आरोपी पास्को एक्ट समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया और उसे कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2015 में दंपति ने 13 साल की लड़की को गोद लिया था। मार्च 2015 में आरोपी ने अपनी पत्नी की अऩुपस्थिति में नाबालिग बेटी का यौन शोषण किया और किसी को भी घटना की जानकारी न देने की बात कहकर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद 30 मई 2015 को एक बार फिर आरोपी ने अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने नाबालिग के साथ ज्यादती करनी चाही। लेकन इस बार नाबालिग ने पुरजोर विरोध किया। जिससे गुस्साए आरोपी ने उसे डांटा और आरी से उस पर हमला कर दिया। जिससे नाबालिग की कलाई कट गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

असम से अपहृत नाबालिग नोएडा में मिली

असम प्रांत से अपहृत करके लाई गई एक किशोरी को थाना बिसरख पुलिस ने आज बरामद किया है। पुलिस ने लड़की की बरामदगी की सूचना असम पुलिस को दे दी है। सहायक पुलिस आयुक्त राजीव कुमार सिंह ने बताया कि जनपद पुलिस को सूचना मिली थी कि असम प्रांत के जिला गोलाघाट से अगवा की गई एक किशोरी को अपहरणकर्ता नोएडा लेकर आए हैं। सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना बिसरख पुलिस ने हल्द्वानी गांव से अपहृत किशोरी को बरामद कर लिया। उन्होंने बताया कि बरामद किशोरी को महिला थाने में रखा गया है तथा असम पुलिस और किशोरी के परिजनों को सूचना दे दी गई है।

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