MP Nursing Recognize Scam: प्रायवेट नर्सिग कॉलेजों की मान्यता के ‘मकड़जाल’ को सुलझाएगा सीबीआई 

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MP Nursing Recognize Scam: ग्वालियर खंडपीठ की डबल बैंच ने जारी किए आदेश, घेरे में राजनीतिक रसूखदारों के 35 कॉलेज

MP Nursing Recognize Scam
ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

ग्वालियर/भोपाल। मध्यप्रदेश में अपनों के लिए खोले गए प्रायवेट नर्सिग कॉलेजों की मान्यता को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है। यह आदेश मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने जारी किया है। जिसमें सीबीआई को 35 निजी नर्सिग कॉलेजों (MP Nursing Recognize Scam) की मान्यता की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। खबर है कि यह प्रदेश के राजनीतिक रसूखदारों के लिए खोले गए थे। जिसको लेकर अदालत में याचिका लगाई गई थी।

जिन्हें इंजेक्शन लगाना नहीं आता वह नौकरी कर रहे!

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह फैसला न्यायमूर्ति रोहित आर्य और न्यायमूर्ति एमआर फड़के की खंडपीठ ने लिया है। अदालत ने आदेश में कहा है कि सीबीआई को तीन महीने के भीतर में जांच रिपोर्ट सौंपना होगी। इससे पहले सरकार केे जरिए सत्र 2019-20 में नर्सिंग काउंसिल ने प्रदेशभर के 520 कॉलेजों को संबद्धता दी थी। इसमें ग्वालियर-चंबल संभाग के 35 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर विवाद हुआ था। इन्हीं कॉलेजों से उत्तीर्ण छात्र कई निजी अस्पतालों में नौकरी भी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि यदि बंदरबाट हुई होगी तो सीरिंज लगाने से लेकर उसके इस्तेमाल के तरीके यह छात्र कितना जानते हैं वह भी साफ हो जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने रिकार्ड की जांच कर गड़बड़ियां हाई कोर्ट में बताई थी। अब संबंद्धता के पूरे मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया है। अगर यह जांच सटीक हुई तो इसमें जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्वास्थ्य विभाग के कई अफसर मान्यता में चली मनमर्जी की जांच में फंस सकते हैं।

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