Bhopal Property Fraud: कॉलोनाइजर के दो पार्टनरों के बीच विवाद, अदालत ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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Bhopal Property Fraud: टीकमगढ़ में अस्पताल संचालक ने पुलिस से कई बार की थी शिकायत, समाधान नहीं मिलने पर ली थी अदालत की शरण

Bhopal Property Fraud
सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। कॉलोनाइजर के बीच हुए टकराव के बाद विवाद पहले पुलिस थाने पहुंचा। लेकिन, पुलिस ने मामला अपराध योग्य नहीं पाया। जिस कारण एक पक्ष ने अदालत की शरण ली। जिसके बाद अदालत ने प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए। यह घटना भोपाल (Bhopal Property Fraud) देहात क्षेत्र में स्थित बिलखिरिया इलाके में हुई थी। जिसमें पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामला एक पक्ष के हिस्से की जमीन के भूखंडों की रजिस्ट्री जबरिया कराने से जुड़ा है।

पूरे थाने को नहीं थी घटना की जानकारी

बिलखिरिया थाना पुलिस ने 17 अक्टूबर की अपरान्ह 507/22 धारा 406/465 गबन और कूटरचना का मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में आदेश भोपाल जेएमएफसी अदालत से हुए थे। इस प्रकरण में आरोपी राम प्रसाद साहू (Ram Prasad sahu) है। एफआईआर एसआई वीपी सिंह (SI VP Singh) ने दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करने वाले अधिकारी के अलावा थाना पुलिस इस प्रकरण के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं दे सकी। हालांकि थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी (TI Sunil Chaturvedi) ने बताया कि टीकमगढ़ निवासी डॉक्टर मांडवी साहू (Dr Mandvi Sahu) ने अदालत में परिवाद दायर किया था। आरोपी राम प्रसाद साहू और जिन्होंने परिवाद दायर किया था पार्टनर थे। दोनों ने पार्टनरशिप में कॉलोनी काटी थी। इसी कॉलोनी के कुछ भूखंडों पर अधिकार डॉक्टर मांडवी साहू का था। जिन्हें आरोपी ने उनकी बिना पूर्व सहमति के बेच दिया था। प्रकरण की जांच रिपोर्ट पूरी करने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा।

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