जयाप्रदा पर ‘खाकी अंडरवियर’ बयान मामले में आजम खान पर एफआईआर दर्ज

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रामपुर में भाषण देते सपा नेता आजम खान

भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी

रामपुर। अभिनेत्री से नेता बनी जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रामपुर एसपी एसएच मीना ने बताया कि आजम खान पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस कार्रवाई करेगी। रविवार को सपा नेता खान ने रामपुर में आयोजित एक चुनावी रैली में अभद्र टिप्पणी की थी। रामपुर संसदीय क्षेत्र से जयाप्रदा भाजपा प्रत्याशी है। आजम खान ने कथित तौर पर जयाप्रदा पर खाकी अंडरवियर पहनती है। इस मामले में राजनीतिक तूफान आने के बाद सोमवार को पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

रामपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा

हालांकि, खान ने दावा किया कि उन्होंने अपने भाषण में जयाप्रदा का जिक्र नहीं किया, और कहा कि अगर वे दोषी साबित हुए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई को उन्होंने बताया, “मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मुझे पता है कि मुझे क्या कहना चाहिए। अगर कोई साबित कर सकता है कि मैंने कहीं भी किसी का नाम लिया है और किसी का भी अपमान किया है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।” बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जया प्रदा ने कहा कि आजम खान को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। “उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि अगर यह आदमी जीत जाता है, तो लोकतंत्र का क्या होगा? समाज में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। हम कहां जाएंगे? क्या मैं मर जाऊं, तो आप संतुष्ट होंगे?” आप सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगी और रामपुर छोड़ दूंगी? लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, ”

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इस मामले में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, बीजेपी नेता समृति ईरानी, महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आजम खान की निंदा की थी। चुनाव आयोग से मांग की थी कि आजम खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे पहले आजम खान पर चुनाव के दौरान धार्मिक उन्माद फैलाने वाले भाषण देने का आरोप भी लगा है। अमर सिंह और जयाप्रदा के खिलाफ वे लगातार टिप्पणी करते रहे है।

चुनाव आयोग ने लगाई प्रचार पर रोक

वहीं यूपी के मुुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रचार पर रोक के बाद अब चुनाव आयोग ने आजम खान के खिलाफ भी एक्शन लिया है। उनके प्रचार पर भी 72 घंटे की रोक लगा दी गई है। मंगलवार सुबह 11 बजे से अगले 72 घंटे तक वो न तो प्रचार कर सकेंगे और न ही सभा ले सकेंगे।

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