अश्विन पर मेहरबान थे अफसर

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आयकर विभाग की रिपोर्ट के बाद अब गलती सुधारने के लिए दर्ज की गई थाने में एफआईआर

भोपाल। आयकर छापे के बाद शहर में चल रही गड़बड़ियों का खुलासा होने लगा है। भोपाल पुलिस ने अब अश्विन शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले को अफसरों की लापरवाही छुपाने से जोड़कर देखा जा रहा है।

जानकारी के अनुसार प्लेटिनम प्लाजा में रहने वाले अश्विन शर्मा के घर से आयकर छापे दौरान ब्रांडेड शराब की बीस बोतल और पांच लाइसेंसी हथियार मिले थे। इस पर टीटी नगर थाना पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी और आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगी है इसके बावजूद थाने में उसके हथियार जमा नहीं थे। हथियार जमा न करने पर किसी अफसर ने नोटिस भी जारी नहीं किया था। इस मामले पर पर्दा डालने के लिए अब अफसरों को अपनी ड्यूटी याद आने लगी है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को आला अफसरों से निर्देश प्राप्त हुए कि प्लेटिनम प्लाजा में स्थित फ्लेट नंबर 67 में आयकर विभाग की रेड और सर्च की कार्रवाई के दौरान फायर आर्म्स और शराब पाए जाने पर आयकर विभाग की डिप्टी डायरेक्टर सुश्री प्रियंका सिंह द्वारा सूचित किया गया था। इसके बाद टीटी नगर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और आयकर विभाग की डिप्टी डायरेक्टर सिंह से संपर्क किया।

निलंबित होने के बाद भी जमा नहीं कराए हथियार


आयकर विभाग दिल्ली की अफसर ने टीटी नगर पुलिस को जानकारी दी कि प्लेटिनम प्लाजा में स्थित फ्लेट नंबर 67 रहने वाले अश्विन शर्मा के यहां रेड के दौरान पांच लाइसेंसी हथियार और ब्रांडेड शराब की 20 बोतल बरामद की गई हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी लाइसेंसी हथियार निलंबित किए हैं। इसके बाद भी अश्विन शर्मा ने इन हथियार को संबंधित थाने अथवा किसी आर्म्स डीलर के पास विधिवत रूप से जमा नहीं कराया गया। बल्कि अपने घर में ही रखे रहे।

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भारी मात्रा में मिले हथियार
पुलिस ने अश्विन शर्मा के घर से दो पिस्टल, एक रायफल, दो 12बोर बन्दूक व 161 कारतूस बरामद किए गए हैं। जिसमें दो इनकी पत्नी के नाम पर बताए जा रहे हैं। इन लाइसेंसी हथियार के मिलने के बाद आरोपी अश्विन शर्मा को धारा 30 आर्म्स एक्ट, 188 आईपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। अपराध जमानती होने के बाद कारण उन्हे मुचलके पर रिहा किया गया। पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है।

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